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ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और स्वामी वासुदेवानन्द दोनो का दावा खारिज करते हुये ज्योतिष्पीठ का शंकराचार्य मानने से इनकार किया है।
हाईकोर्ट ने दोनो संतों की इस पद के लिए हुई नियुक्ति को गलत मानते हुये तीन महीने में परंपरा के मुताबिक नया शंकराचार्य चुनने को कहा।
हाईकोर्ट ने जिला अदालत के दो साल पुराने फैसले को रद्द करते हुये बाकी तीनों पीठो के शंकराचार्य, काशी विद्वत परिषद और भारत धर्म सभा मंडल मिलकर को नया शंकराचार्य तय करने का आदेश दिया है।
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हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक तीन महीने तक यथास्थिति कायम रहेगी। वासुदेवानन्द को सन्यासी मानने को लेकर दोनों जजों में मतभेद रहा जहां जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने उन्हें सन्यासी मानने से इनकार किया वहीं जस्टिस ठाकुर ने उन्हें गुरु शिष्य परंपरा में सन्यासी माना है।
हाईकोर्ट के फैसले से स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को बड़ा झटका लगा है। जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस केजे ठाकुर की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया। इसी साल डेटूडे बेसिस पर हुई सुनवाई के बाद 3 जनवरी को जजमेंट रिजर्व हुआ था। 700 पन्नो में फैसला सुनाया गया।
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Source : News Nation Bureau
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