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यूपी में आज से शुरू हुआ अनलॉक, 3 और जिलों में दी गई ये ढील

प्रदेश सरकार ने पहले 61 जिलों को कोरोना कर्फ्यू में ढील देते हुए अनलॉक करने का आदेश दिया था, अब इसमें 3 और जिलों को जोड़ दिया गया है. जिन तीन जिलों को अनलॉक प्रक्रिया में जोड़ा गया है उनमें लखीमपुर खिरी, गाजीपुर और जौनपुर शामिल हैं.

Updated on: 01 Jun 2021, 12:00 PM

highlights

  • कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा
  • 600 से ज्यादा एक्टिव मरीज वाले जिलों में अभी भी पाबंदियां लागू
  • प्रदेश के 64 जिलों में अनलॉक प्रक्रिया लागू हुई

नई दिल्ली:

कोरोना की दूसरी लहर (Corona 2nd Wave) थमने के बाद आज से देश के कई राज्यों में अनलॉक (Unlock) की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इन राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है. योगी सरकार (Yogi Government) द्वारा आज से प्रदेश में अनलॉक (Unlock UP) की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है. प्रदेश सरकार ने पहले 61 जिलों को कोरोना कर्फ्यू में ढील देते हुए अनलॉक करने का आदेश दिया था, अब इसमें 3 और जिलों को जोड़ दिया गया है. जिन तीन जिलों को अनलॉक प्रक्रिया में जोड़ा गया है उनमें लखीमपुर खिरी, गाजीपुर और जौनपुर शामिल हैं. इन जिलों में भी कल सुबह 7 बजे से कोरोना कर्फ्यू से छूट दी जाएगी, क्योंकि इन जिलों में मामले 600 से नीचे आ गए हैं. सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार 600 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों को छोड़कर अन्य जिलों को कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है.

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रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुआई में हुई टीम-9 की बैठक के बाद अनलॉक की गाइडलाइंस जारी कर दी गईं. गाइडलाइंस के मुताबिक पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को कर्फ्यू यानी वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा. जिन जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या 600 से कम होगी, वहां पाबंदियां अपने आप हट जाएंगी. वहीं मरीज 600 से ज्यादा होने पर कोरोना कर्फ्यू फिर से प्रभावी हो जाएगा. कोरोना कर्फ्यू में छूट के दौरान सभी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.

इन जिलों में अभी भी रहेगी सख्ती

नई गाइडलाइंस के मुताबिक मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, सोनभद्र, बागपत, मुरादाबाद, बिजनौर, देवरिया में अभी भी पाबंदियां लागू रहेंगी. इसके अलावा पूरे प्रदेश में शादी और अन्य आयोजनों में बंद या खुले स्थान पर एक समय में अधिकतम 25 लोग ही जुट सकेंगे. वहीं शव-यात्रा में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है. जबकि धार्मिक स्थलों पर एक बार में 5 लोगों को जाने की ही अनुमति होगी.

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कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा

नई गाइडलाइन के अनुसार दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ के लिए मास्क, दो गज की दूरी और सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. यही अनिवार्यता ग्राहकों के लिए भी लागू होगी. फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में सभी कर्मचारी आएंगे. वहीं अन्य सरकारी विभागों में अधिकतम 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ काम होगा. सभी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाएगा.