यूपी सरकार की अनूठी पहल, गांव में फार्म स्टे होम पर मिलेगी लाखों-करोड़ों की सब्सिडी

योगी सरकार का मानना है कि इस पहले से पर्यटन को तो नई पहचान मिलेगी ही, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा. खास बात यह है कि योगी सरकार इस योजना के तहक निवेशकों को 40 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भी दे रही है.

योगी सरकार का मानना है कि इस पहले से पर्यटन को तो नई पहचान मिलेगी ही, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा. खास बात यह है कि योगी सरकार इस योजना के तहक निवेशकों को 40 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भी दे रही है.

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Mohit Sharma
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cm yogi Photograph: (Social Media)

UP Farm Stay Scheme: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ का फोकस इन दिनों पर्यटन क्षेत्र पर है. यही वजह है कि राज्य सरकार पर्यटन से जुड़ी बड़ी स्कीम लेकर आई है. दरअसल, योगी सरकार गांवों को पर्यटन से जोड़ना चाहती है. इसके लिए सरकार गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का काम किया है और पर्यटन विभाग ने पहली बार फॉर्म स्टे होम डेवलप करने के प्रस्ताव मांगे हैं. यूपी सरकार की इस योजना का मकसद पर्यटकों को ग्रामीन कल्चर से रुबरू कराना है. 

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा

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दरअसल,  योगी सरकार का मानना है कि इस पहले से पर्यटन को तो नई पहचान मिलेगी ही, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा. खास बात यह है कि योगी सरकार इस योजना के तहक निवेशकों को 40 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भी दे रही है. 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फॉर्म स्टे को लेकर एक ऐसे पर्यटक आवास की संकल्पना की गई है, जो खेत खलिहान या उसके आसपास बनाया जाएगा. यह मालिक के घर से बिल्कुल अलग होगा. हर फार्म-स्टे में कम से कम दो किराए लायक कमरे और एक रिसेप्शन एरिया होना जरूरी है. क्योंकि इस योजना का सीधा मकसद पर्यटक को ग्रामीण जीवन और संस्कृति से अवगत कराना है. इसलिए इसमें कृषि कार्य, बागवानी, मछली पालन, डेयरी फॉर्मिंग, पशुपालन और फार्म टूर जैसी गतिविधियों को शामिल किया जाएगा. इस गतिविधियों से पर्यटक गांवों की तरफ आकर्षित होंगे. 

सब्सिडी की बात करें तो सरकार ने इस योजना के तहत निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह सी सब्सिडी की घोषणा की है. 

  • 10 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 25% (अधिकतम 2 करोड़ रुपये)
  • 50 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 20% (अधिकतम 7.50 करोड़ रुपये)
  • 200 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 15% (अधिकतम 20 करोड़ रुपये)
  • 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर 10% (अधिकतम 40 करोड़ रुपये)
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