गजेंद्र सिंह शेखावत ने कीझाड़ी उत्खनन मामले में तमिलनाडु सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया
'मेक इन इंडिया' प्रोडक्ट पाकिस्तान में टेस्टेड और पूरी दुनिया में ट्रस्टेड बन गया : कृष्णपाल गुर्जर
ओडिशा : जाजपुर में डायरिया के प्रकोप पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, रोकथाम के प्रयास तेज
Rajasthan News: जयपुर में फिल्मी अंदाज में डीजल चोरी का खुलासा, सुरंग बनाकर उड़ाया करोड़ों का माल, ये है मामला
हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी ने इंदौर को शर्मसार किया : कैलाश विजयवर्गीय
नई रेलवे परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में होगा सुधार : पीएम मोदी
IPL 2025 का खिताब नहीं जीते तो क्या हुआ, श्रेयस अय्यर के पास 10 दिन के अंदर ही ट्रॉफी जीतने का है शानदार मौका
Pune: शादी के नाम पर करोड़ों की ठगी, मैट्रिमोनियल साइट के जरिए युवती को बनाया निशाना, आप भी रहें सावधान
पीयूष गोयल का स्वीडन को न्योता, भारत के बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षेत्र में करें निवेश

यूपी रेरा वेबसाइट हुई लॉन्च, सीएम योगी बोले- बिल्डर्स की मनमानी पर लगेगी रोक

उत्तर प्रदेश रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में अब राज्य के सभी रियल स्टेट कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के राज्य के बिल्डर्स कारोबार नहीं कर पाएंगे।

उत्तर प्रदेश रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में अब राज्य के सभी रियल स्टेट कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के राज्य के बिल्डर्स कारोबार नहीं कर पाएंगे।

author-image
Shivani Bansal
एडिट
New Update
यूपी रेरा वेबसाइट हुई लॉन्च, सीएम योगी बोले- बिल्डर्स की मनमानी पर लगेगी रोक

अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग (सांकेतिक फोटो)

उत्तर प्रदेश रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में अब राज्य के सभी रियल स्टेट कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के राज्य के बिल्डर्स कारोबार नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यूपी रियल स्टेट एक्ट (रेरा) वेबसाइट का उद्घाटन किया है।

Advertisment

राज्य में 500 मीटर के भूखण्ड या 8 फ्लैट से ज्यादा का निर्माण कराने पर बिल्डर को रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रुरी होगा इसके अलावा इस कानून के तह्त बिल्डर को ग्राहक से किए वायदे पूरे करने होंगे। बता दें कि रेरा कानून के तह्त बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए सख़्त कदम उठाए गए हैं।

रियल एस्टेट एक्ट हुआ लागू, बिल्डरों की मनमानी पर रोक, समय पर नहीं दिया घर तो जाना होगा जेल

इसके तह्त बिल्डर्स अब कार्पेट एरिया के आधार पर ही प्रॉपर्टी बेच पाएंगे। इस मौके पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'बिल्डर्स और बायर्स के बीच जो अविश्वास की बीमारी है रेरा की वेबसाइट के माध्यम से इस बीमारी का इलाज ही पायेगा।' उन्होंने कहा, 'ऐसे कई उदाहरण है जब बिल्डर्स ने वादे के मुताबिक बायर्स को फ्लैट नहीं दिए'

मुख्यमंत्री ने कहा, 'सरकार बिल्डर्स को पूरी सहायता और सहूलियत देगी, लेकिन बिल्डर्स को भी उन लोगों को आवास देने होंगे जो अपनी पूंजी उनको दे चुके हैं आवास के लिए।'
उन्होंने कहा, 'उपभोक्ता के हितों का भी ध्यान रखना होगा।'

IMF ने कहा- वैश्विक सुधार के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में आएगी तेज़ी, बढ़ेगी जीडीपी

कारोबार से जुड़ी ख़बरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

Source : News Nation Bureau

Yogi Adityanath RERA
      
Advertisment