Rahveer Yojana In UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क हादसों में घायलों की जान बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है. राज्यभर में 'राह वीर योजना' लागू कर दी गई है, जिसके तहत सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार नागरिकों को सरकार 25 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देगी.
ऐसी है राह वीर योजना
यह योजना लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो चुकी है. इसका उद्देश्य आम लोगों को बिना किसी कानूनी झंझट के घायलों की मदद के लिए प्रेरित करना है. यदि कोई व्यक्ति सड़क हादसे में घायल किसी भी व्यक्ति को ‘गोल्डन ऑवर’ यानी दुर्घटना के तुरंत बाद अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाता है, तो उसे इस योजना के तहत इनाम और सम्मान दोनों मिलेंगे.
प्रति घायल मिलेंगे 25 हजार
सरकार की यह नई पहल पहले की 'गुड सेमेरिटन' योजना का ही विस्तारित और सशक्त रूप है. पहले मदद करने पर नागरिकों को 5 हजार रुपये मिलते थे, लेकिन अब ‘राह वीर योजना’ के अंतर्गत यह राशि बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी गई है. साथ ही, यदि कोई एक व्यक्ति एक साथ चार घायलों को अस्पताल पहुंचाता है, तो उसे प्रति घायल 25 हजार रुपये के हिसाब से कुल एक लाख रुपये मिल सकते हैं. अगर मदद करने वाले कई लोग हों, तो इनाम की राशि सभी के बीच समान रूप से बांटी जाएगी.
सबसे अधिक हादसे दोपहर में
परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक सड़क हादसे दोपहर के समय होते हैं. इसके अलावा सुबह और शाम के समय भी दुर्घटनाओं की संख्या अधिक रहती है. ऐसे में इस योजना के माध्यम से सरकार न सिर्फ सड़क हादसों में घायलों की जान बचाना चाहती है, बल्कि आम जनता को भी सड़क सुरक्षा में सहभागी बनाना चाहती है.
नहीं करना पड़ेगा कानूनी कार्रवाई का सामना
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि घायलों की मदद करने वाले किसी भी नागरिक को किसी कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा. उनका नाम-पता गोपनीय रखा जाएगा और उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी. इस योजना से न सिर्फ हादसों में समय पर इलाज संभव होगा, बल्कि लोगों में इंसानियत और जागरूकता भी बढ़ेगी.
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