UP Municipal Elections: चुनाव के उम्मीदवार ने मुफ्त में बांटा चिकन

उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी नगर निगम चुनाव के एक प्रत्याशी ने मतदाताओं को रिझाने के लिए दो ट्रक चिकन बांट दिए. मोहम्मद इस्लाम एक पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष हैं. उन्होंने औपचारिक रूप से चुनावों की घोषणा होने से पहले ही ऐसा किया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वायरल वीडियो में सैकड़ों लोगों को जिंदा मुर्गे से लदे एक ट्रक की ओर भागते हुए देखा जा सकता है. लोग घर लौटने से पहले ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुर्गियां पकड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं.

उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी नगर निगम चुनाव के एक प्रत्याशी ने मतदाताओं को रिझाने के लिए दो ट्रक चिकन बांट दिए. मोहम्मद इस्लाम एक पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष हैं. उन्होंने औपचारिक रूप से चुनावों की घोषणा होने से पहले ही ऐसा किया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वायरल वीडियो में सैकड़ों लोगों को जिंदा मुर्गे से लदे एक ट्रक की ओर भागते हुए देखा जा सकता है. लोग घर लौटने से पहले ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुर्गियां पकड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं.

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IANS
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UP Police

(source : IANS)( Photo Credit : Twitter)

उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी नगर निगम चुनाव के एक प्रत्याशी ने मतदाताओं को रिझाने के लिए दो ट्रक चिकन बांट दिए. मोहम्मद इस्लाम एक पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष हैं. उन्होंने औपचारिक रूप से चुनावों की घोषणा होने से पहले ही ऐसा किया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वायरल वीडियो में सैकड़ों लोगों को जिंदा मुर्गे से लदे एक ट्रक की ओर भागते हुए देखा जा सकता है. लोग घर लौटने से पहले ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुर्गियां पकड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं.

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पहले ट्रक को जल्दी से खाली कर दिया और बहुत से लोगों के झुंड आने के बाद उम्मीदवार ने शेष लोगों को एक कतार में खड़ा कर दिया और दूसरे ट्रक में ले आए. इस बार, पक्षियों को एक व्यवस्थित तरीके से वितरित किया गया. हालांकि, इस्लाम ने इस बात से इनकार किया कि वह मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे थे और कहा, इन लोगों ने मुझे 2012-17 के दौरान अध्यक्ष बनाया था. यह उन्हें धन्यवाद देने का एक विनम्र तरीका है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक चूंकि चुनाव अधिसूचना जारी नहीं की गई है, इसलिए यह मामला आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है. हालांकि, शामली के एसपी अभिषेक ने स्थानीय पुलिस को मामले की जांच करने और उसके अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

बाद में, कांधला थाने के एसएचओ श्यामवीर सिंह ने कहा, पुलिस ने उसके खिलाफ पुलिस अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्रवाई की है. इस धारा के तहत, कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता है और अपराधी के खिलाफ केवल चालान जारी किया जा सकता है.

Source : IANS

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