हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को दो साल की जेल, एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला

मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.  मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में अब्बास अंसारी को दो साल के जेल की सजा सुनाई है.

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Dheeraj Sharma
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Abbas Sansri Convicted in Hate speech case

मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दो साल के जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने उन्हें हेट स्पीच मामले का दोषी करार दिया है. बता दें कि अब्बास अंसारी ओमप्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं.  

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क्या है मामला

दरअसल  अब्बास अंसारी विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच का इस्तेमाल किया था, उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद सरकार बनी तो अधिकारियों के साथ हिसाब-किताब बराबर कर लिया जाएगा. उनके इसी बयान को लेकर काफी हंगामा हुआ. चुनाव आयोग की ओर से अब्बास के चुनाव प्रचार पर भी 24 घंटे का बैन लगा दिया गया था. इसके बाद इस मामले में शिकायत दर्ज की गई थी. इस केस में सुनवाई हुई और विशेष अदालत ने अब्बास अंसारी को दोषी करार दिया. 

बता दें कि अब्बास अंसारी ने अपने पहले ही चुनाव में जीत दर्ज कर ली थी. हालांकि  अब सुभासपा ने सपा से गठबंधन तोड़ कर बीजेपी से हाथ मिला लिया है.  

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

विधायक अब्बास अंसारी पर हेट स्पीच के चलते जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है उनमें...  
- IPC की धारा 506 (आपराधिक धमकी), 
- 171F (चुनाव अधिकार का गलत प्रयोग), 
- 186 (सरकारी कार्य में बाधा), 
- 189 (सरकारी कर्मचारी को धमकाना), 
- 153A (धर्म, जाति आदि के आधार पर वैमनस्य फैलाना) 
- 120B (षड्यंत्र) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

UP News Hate Speech Abbas Ansari
      
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