स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली छात्रा हाउस अरेस्ट

पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली शाहजहांपुर की लॉ स्टूडेंट को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है.

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Dalchand Kumar
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स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली छात्रा हाउस अरेस्ट

फाइल फोटो

पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली शाहजहांपुर की लॉ स्टूडेंट को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है. मामले की जांच कर रही एसआईटी ने स्वामी से रंगदारी के मामले में छात्रा को नामजद किया है. छात्रा के बाहर घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है. बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त छात्रा को गिरफ्तार किया जा सकता है. इस मामले में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. पकड़े गए तीनों युवकों पर ब्लैकमेलिंग में शामिल होने का आरोप है. तीनों आरोपियों के नाम संजय सिंह, विक्रम उर्फ ब्रजेश और सचिन उर्फ सोनू हैं.

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गौरतलब है कि अटल सरकार में गृह राज्यमंत्री रहे स्वामी चिन्मयानंद लंबे इंतजार के बाद अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं. 20 सितंबर को उप्र पुलिस की एसआईटी ने चिन्मयानंद को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया. उन्हें कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है. 23 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चिन्मयानंद की पेशी है.

बता दें कि स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एलएलएम की एक छात्रा ने 24 अगस्त को एक विडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण और कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के आरोप लगाए और उसे व उसके परिवार को जान का खतरा बताया था. वीडियो सामने आने के बाद छात्रा लापता हो गई थी. इस मामले में 25 अगस्त को पीड़िता के पिता की ओर से कोतवाली शाहजहांपुर में अपहरण और जान से मारने की धाराओं में स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया था. इसके बाद स्वामी चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह ने पांच करोड़ रुपय रंगदारी मांगने का भी मुकदमा दर्ज करा दिया था.

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मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 30 अगस्त को पीड़िता को उसके एक दोस्त के साथ राजस्थान से बरामद कर लिया गया. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पीड़िता को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी ने मामले की जांच शुरू की. 16 सितंबर को पीड़िता की ओर से दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए धारा 164 में उसका बयान दर्ज कराया गया. एसआईटी ने मोबाइल, पेन ड्राइव और गवाहों के मोबाइल सीज कर उन्हें फॉरेंसिक लैब भेजा. छात्रा ने स्वामी चिन्मयानंद पर करीब नौ माह तक यौन शोषण करने, दुष्कर्म कर उसका विडियो बनाने, नहाने का विडियो बनाने और उन्हें गायब कर साक्ष्य मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो

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