शिक्षक भर्ती : उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश को किया रद्द

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में ऐसी कोई वजह या सामग्री नहीं दिखाई देती जिसकी वजह से सीबीआई से जांच कराई जाए.

author-image
Akanksha Tiwari
एडिट
New Update
लड़की को फेसबुक पोस्ट करना पड़ा महंगा, अदालत ने सुनाया हैरान कर देने वाला फैसला

उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश को किया रद्द

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (High court) की लखनऊ पीठ ने सोमवार को प्रदेश के 68 हजार 500 शिक्षक भर्ती मामले की जांच सीबीआई (CBI) से कराए जाने के एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही राज्य सरकार की विशेष अपील को स्वीकार कर लिया है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में ऐसी कोई वजह या सामग्री नहीं दिखाई देती जिसकी वजह से सीबीआई से जांच कराई जाए. पीठ ने कहा कि ऐसे मामले में एकल पीठ द्वारा सीबीआई जांच का आदेश दिया जाना उचित नहीं है. अदालत ने एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया है.

Advertisment

यह भी पढ़ें- बीकानेर जमीन घोटाला : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राबर्ट वाड्रा से किए ये 11 सवाल

क्‍या है पूरा मामला
प्रदेश में हुई 68,500 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती से यह जुड़ा है. याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा गया था कि जब उसने उत्तर पुस्तिका से मिलान किया तो पाया कि उसको कम अंक दिए गए हैं. सुनवाई के समय यह बात प्रकाश में आई थी कि उत्तरपुस्तिका की बार कोडिंग में भिन्नता है. इस मामले में अदालत ने सरकार से कहा था कि जांच कराए. राज्य सरकार ने इस मामले में जांच भी करवाई थी.

यह भी पढ़ें-  एमबीबीएस (MBBS) के 8 छात्र-छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल करते हुए पकड़ा गया

सुनवाई के समय बताया गया था कि कई उत्तर पुस्तिकाओं में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं. गत एक नवम्बर को अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई (CBI) इस मामले की जांच छह माह में पूरी करे. इसी आदेश को डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी गई थी. पीठ ने पूरी सुनवाई के बाद अपना यह फैसला दिया है.

Source : News Nation Bureau

Lucknow Primary teachers High Court teacher recruitment Up government cbi-inquiry quashes
      
Advertisment