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उत्तर प्रदेश में 26 मई से खुलेंगे सरकारी दफ्तर, इन नियमों के साथ तीन शिफ्ट में ड्यूटी लगेगी

कोरोना वायरस (corona virus) के बढ़ते संकट की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन 4.0 में मोदी सरकार ने देशभर में लगी पाबंदियों में ढील दी है.

Updated on: 24 May 2020, 07:30 PM

नई दिल्ली:

कोरोना वायरस (corona virus) के बढ़ते संकट की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन 4.0 में मोदी सरकार ने देशभर में लगी पाबंदियों में ढील दी है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है. इसके तहत अब राज्य में 25 मई से सभी सरकारी दफ्तर 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खोल जाएंगे, लेकिन सोमवार को ईद की छुट्टी होने के चलते 26 मई से सरकारी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारी आएंगे. राज्य के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने यह आदेश जारी किया है.

योगी सरकार के आदेश के अनुसार, अब सरकार से संबंधित सभी दफ्तर खुलेंगे. इसके लिए तीन शिफ्ट में समय को बांटा गया है. नई व्यवस्था के अनुसार, सरकारी कार्यालय में सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक, सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक और सुबह 11 से लेकर शाम 7 बजे तक तीन शिफ्ट में काम होगा.

आदेश में यह भी कहा गया है कि सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों के कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखा जाए. साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया है कि हर कर्मचारी अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल जरूर करें.

श्रमिकों के लिए 'प्रवासी आयोग' बनाने जा रही है उप्र सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी कामगारों के सेवायोजन के लिए प्रवासी आयोग बनाने जा रही है. अपर मुख्य सचिव (गृह एवं सूचना) अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 'प्रवासी आयोग' गठित किया जाएगा, जिसके तहत श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराकर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी.

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कामगारों को सेवायोजित करने के लिए प्रवासी आयोग गठित करने की रूपरेखा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. योगी ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से अब तक 23 लाख कामगारों को प्रदेश वापस लाया गया है.