उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 अप्रैल से सरकारी कार्यालयों के खोले जाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. इसके मुताबिक पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, आकस्मिक सेवाएं, आपदा प्रबंधन, कारागार, नगर निकाय बिना किसी प्रतिबंध के यथावत अपने कार्य करेंगे. प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष एवं समूह क तथा ख के सभी अधिकारी कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे.
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दिशानिर्देश के मुताबिक कार्यालयों में प्रत्येक कार्य दिवस में समूह ग एवं घ के यथाआवश्यक 33% तक कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी. विभागाध्यक्षों के स्तर से आवश्यकता का निर्धारण करते हुए रोस्टर तय किया जाएगा. जिला प्रशासन ट्रेजरी के कार्यों के संपादन के लिए आवश्यकता अनुसार कार्मिक को शासकीय कार्य के लिए नियोजित किया जाए.
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वन विभाग के कार्मिकों के संचालन एवं प्रबंधन पौधशालाओं, वन्यजीव, जंगलों में आगनिरोधी उपायों या सिंचाई के कार्यों तथा पेट्रोलिंग एवं आवश्यक वाहन सेवाओं में जुड़े लोग अपने कार्य करते रहेंगे. संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों (हॉटस्पॉट) में कार्यालयों को बंद किए जाने के संबंध में जिला प्रशासन स्तर से अलग से निर्णय लिया जाएगा.
Source : News State