योगी सरकार ने यूपी विश्वविद्यालयों-कॉलेजों में हड़ताल पर लगाई रोक

उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को राज्य विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों, सहयुक्त महाविद्यालयों में तीन माहींने तक के लिए हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। प्रतिबंध कड़े आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एएसएमए) के तहत किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को राज्य विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों, सहयुक्त महाविद्यालयों में तीन माहींने तक के लिए हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। प्रतिबंध कड़े आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एएसएमए) के तहत किया गया है।

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sankalp thakur
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योगी सरकार ने यूपी विश्वविद्यालयों-कॉलेजों में हड़ताल पर लगाई रोक

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को राज्य के विश्वविद्यालय और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में तीन माहींने तक के लिए हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। प्रतिबंध एएसएमए अधिनियम के तहत लगाया गया है। इस दौरान हड़ताल करने पर पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार है। नियम का उल्लंघन करने वालों को पुलिस बिना वारंट के गिरप्तार कर सकती है।

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प्रमुख सचिव जितेन्द्र कुमार ने बताया कि हड़ताल पर यह प्रतिबंध उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) के तहत लगाया गया है। उन्होंने बताया कि 30 जून तक हड़ताल पर रोक लगी रहेगी। वहीं, विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में चल रही परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए यूपी सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम), 1998 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।'

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क्या है ईएसएमए अधिनियम

ईएसएमए के तहत, 'आवश्यक सेवाओं" में कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने पर रोक है। सख्ती से निषिद्ध हैं। अधिनियम राज्यों को आवश्यक सेवाओं को चुनने की अनुमति देता है जिन पर ईएसएमए लागू किया जा सकता है। इसके प्रावधानों के तहत, किसी भी व्यक्ति को हड़ताल में भाग लेने के लिए छह महीने की अवधि के लिए कारावास के साथ दंड दिया जा सकता है।

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Source : News Nation Bureau

Yogi Adityanath UP
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