UP : सीमा विवाद में उलझा किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का मामला
उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के मटौंध थाना क्षेत्र की एक किशोरी के साथ गुरुवार को हुआ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला दो दिन से सीमा विवाद में उलझा हुआ है.
बांदा:
उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के मटौंध थाना क्षेत्र की एक किशोरी के साथ गुरुवार को हुआ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला दो दिन से सीमा विवाद में उलझा हुआ है. मटौंध पुलिस खन्ना थाना की घटना बता रही है तो खन्ना पुलिस मटौंध से किशोरी के अपहृत होने की बात कहकर प्राथमिकी दर्ज करने से मना कर रही है. मटौंध कस्बे की रहने वाली एक 17 साल की किशोरी के साथ दो युवकों द्वारा किए गए कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना गुरुवार शाम की बताई जा रही है.
यह भी पढ़ेंः योगी सरकार का बड़ा फैसला, इन 4 शहरों में बनेंगी कोरोना की जांच के लिए लैब
मटौंध थाने के उपनिरीक्षक (एसआई) सुल्तान सिंह ने शनिवार को बताया, "कस्बे की एक 17 साल की किशोरी को उसके पड़ोसी दो युवक गुरुवार को उसकी बुआ के गांव पचपहरा (महोबा जिला का खन्ना थाना) होली के बहाने ले गए थे, जहां रास्ते के जंगल में दहाली बाबा के स्थान के पास उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद वे उसे बेहोशी की हालत में वहीं छोड़कर फरार हो गए."
यह भी पढ़ेंः लखनऊ में कोरोना वायरस से एक और व्यक्ति संक्रमित, मरीजों की संख्या दो हुई
उन्होंने बताया, "पचपहरा गांव की कुछ महिलाओं ने लड़की के बेहोश पड़े होने की सूचना गांव में दी, तब परिजनों को रात नौ बजे घटना की जानकारी मिली और शुक्रवार को परिजन लड़की को लेकर मटौंध थाने आए थे. लेकिन दुष्कर्म की घटना वाला क्षेत्र दहाली बाबा का स्थान महोबा जिले के खन्ना थाना क्षेत्र में है, इसलिए इसकी प्राथमिकी वहीं दर्ज होगी और आरोपियों की गिरफ्तारी भी खन्ना पुलिस ही करेगी."
यह भी पढ़ेंः उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों पर नकेल के लिए योगी सरकार आई रिकवरी अध्यादेश
वहीं, खन्ना थाना पुलिस का कहना है कि चूंकि लड़की का अपहरण मटौंध कस्बे से हुआ है, इसलिए अपराध की शुरुआत भी मटौंध से होती है, इसलिए मटौंध पुलिस ही मामला दर्ज करेगी और जांच भी वही करेगी. इस संबंध में बांदा के पुलिस अधीक्षक के जनसंपर्क अधिकारी हेमंत पटैरिया ने कहा कि इस घटना की कोई जानकारी नहीं है.
फौजदारी मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता और बांदा अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष रणवीर सिंह चौहान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई एक व्यवस्था के अनुसार, पीड़ित पक्ष अपनी सुविधानुसार देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करा सकता है, बाद में विवेचना (जांच) संबंधित थाने को हस्तगत की जाएगी. उन्होंने कहा कि सामूहिक दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले में मटौंध और खन्ना दोनों थानों की पुलिस लापरवाही बरत रही है.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Pramanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज के इन विचारों से जीवन में आएगा बदलाव, मिलेगी कामयाबी
-
Shri Premanand ji Maharaj: मृत्यु से ठीक पहले इंसान के साथ क्या होता है? जानें प्रेमानंद जी महाराज से
-
Maa Laxmi Shubh Sanket: अगर आपको मिलते हैं ये 6 संकेत तो समझें मां लक्ष्मी का होने वाला है आगमन
-
May 2024 Vrat Tyohar List: मई में कब है अक्षय तृतीया और एकादशी? यहां देखें सभी व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट