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यूपी बार काउंसिल ने किया ऐलान, कोरोना संक्रमित वकीलों को मिलेगी 25 हजार की आर्थिक मदद

महामारी कोरोवायरस (CoronaVirus Covid-19) के कहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने एक अहम फैसला किया हैं. अब किसी भी वकील के कोरोना संक्रमित होने पर बार काउंसिल उसे 25 हजार रुपये की मदद करेगा.

Updated on: 28 Jul 2020, 08:49 AM

नई दिल्ली:

महामारी कोरोवायरस (CoronaVirus Covid-19) के कहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने एक अहम फैसला किया हैं. अब किसी भी वकील के कोरोना संक्रमित होने पर बार काउंसिल उसे आर्थिक मदद दी जाएगी. कोरोना पॉजिटिव होने वाले वकीलों को इलाज के लिए काउंसिल की ओर से 25 हजार रुपये की त्वरित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.

यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष जानकीशरण पांडेय का कहना है कि कोरोना संक्रमण से पीड़ित वकीलों की संख्या निरंतर बढ़ रही है. पीड़ित वकीलों की आग्रह पर अखिल भारतीय बार काउंसिल अधिवक्ता कल्याणकारी समिति (नियम 40) के अध्यक्ष श्रीनाथ त्रिपाठी ने समिति के सदस्य अजय यादव और अखिलेश कुमार अवस्थी से परामर्श करके यह निर्णय लिया कि यदि प्रदेश के किसी अधिवक्ता की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो उसे त्वरित सहायता के रूप में 25 हजार रुपये दिए जाएंगे. इसके लिए पीड़ित अधिवक्ता को समिति के समक्ष आवेदन प्रेषित करना होगा. 

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बार काउंसिल के इस फैसले से उन वकीलों को भी राहत मिलेगी जो अदालतें बंद होने या कामकाज कम होने के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. इससे पूर्व बार कौंसिल ने जरूरतमंद वकीलों की आर्थिक सहायता करने का भी निर्णय लिया है जिसपर अभी काम चल रहा है.