गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका खारिज
समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को ख़ारिज़ करते हुए कहा कि आरोपी को जमानत देने के मामले में एडीजे ने काफी जल्दबाजी दिखाई है।
बता दें कि गायत्री प्रजापति महिला के साथ गैंगरेप के आरोप में पिछले दो महीने से जेल में बंद हैं। पीड़िता चित्रकूट की रहने वाली है जिसने 20 अक्टूबर, 2016 को इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी और गायत्री व आशीष शुक्ला को नामजद किया था।
पीड़िता का आरोप है कि प्रजापति ने खनन पट्टे का लालच देकर उसे लखनऊ बुलाया था। लखनऊ के रामकृष्ण होटल में उसके ठहरने का इंतजाम किया गया।
Lucknow bench of Allahabad HC cancelled bail granted to former UP minister Gayatri Prajapati and other accused by session court in rape case pic.twitter.com/wVx9ZUJwCZ
— ANI UP (@ANINewsUP) May 26, 2017
बाद में उससे शारीरिक संबध बनाने को कहा। लेकिन जब पीड़िता ने शारीरिक संबंध बनाने से मना किया तो उसे डराया धमकाया भी गया।
ये भी पढ़ें- गायत्री प्रजापति रेप केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दो दिनों के अंदर कोर्ट में हाजिर हों दोनों सह अभियुक्त
इसे भी पढ़ेंः फरियाद लेकर पहुंचा गायत्री प्रजापति का परिवार, सीएम योगी ने किया मिलने से इनकार
Source : News Nation Bureau