समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को ख़ारिज़ करते हुए कहा कि आरोपी को जमानत देने के मामले में एडीजे ने काफी जल्दबाजी दिखाई है।
बता दें कि गायत्री प्रजापति महिला के साथ गैंगरेप के आरोप में पिछले दो महीने से जेल में बंद हैं। पीड़िता चित्रकूट की रहने वाली है जिसने 20 अक्टूबर, 2016 को इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी और गायत्री व आशीष शुक्ला को नामजद किया था।
पीड़िता का आरोप है कि प्रजापति ने खनन पट्टे का लालच देकर उसे लखनऊ बुलाया था। लखनऊ के रामकृष्ण होटल में उसके ठहरने का इंतजाम किया गया।
बाद में उससे शारीरिक संबध बनाने को कहा। लेकिन जब पीड़िता ने शारीरिक संबंध बनाने से मना किया तो उसे डराया धमकाया भी गया।
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Source : News Nation Bureau