logo-image

उप्र : दुष्कर्म के बाद किशोरी की आत्महत्या मामले में दोषी को 10 साल कैद

दुष्कर्म की घटना राठ थाना क्षेत्र में 13 सितंबर 2014 को घटित हुई थी और आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर पीड़िता ने 23 अक्टूबर 2014 को आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी.

Updated on: 06 Feb 2020, 09:00 AM

Lucknow:

उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले की एक अदालत ने दुष्कर्म के बाद किशोरी के आत्महत्या कर लेने के मामले में बुधवार को दोषी पाए गए एक युवक को 10 साल कैद की सजा और उस पर बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है. विशेष लोक अभियोजन अधिकारी रूद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (द्वितीय) शमशुल हक की अदालत ने दुष्कर्म पीड़िता एक पंद्रह साल की किशोरी द्वारा आग लगाकर आत्महत्या कर किए जाने के मामले में बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोषी पाए गए युवक धर्मेद्र को बुधवार को 10 साल कैद की सजा और उस पर बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश : अस्पताल से भागा कोराना वायरस का संदिंग्ध छात्र, मचा हड़कंप

उन्होंने बताया कि दुष्कर्म की घटना राठ थाना क्षेत्र में 13 सितंबर 2014 को घटित हुई थी और आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर पीड़िता ने 23 अक्टूबर 2014 को आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी. अदालत ने मजिस्ट्रेट के समक्ष मृत्यु पूर्व दिए पीड़िता के बयान को तरजीह दी है.