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कुलदीप सेंगर (फाइल फोटो)
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में उन्नाव गैंगरेप केस में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं. कोर्ट ने पाया कि कुलदीप सेंगर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं. कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) पर गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट 120 बी के तहत आरोप तय किए हैं.
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उन्नाव रेप कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया है. हाल ही में रेप पीड़िता के साथ सड़क दुर्घटना हुई थी. जिसमें पीड़िता और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इसी हादसे में पीड़िता की चाची और उसकी मौसी की जान चली गई थी.
Unnao Rape Case: Delhi's Tis Hazari Court has passed order on charges under relevant sections of Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act. https://t.co/85LtrKl0nI
— ANI (@ANI) August 9, 2019
कई दिनों तक वेंटीलेटर पर रखने के बाद पीड़िता के वकील को वेंटीलेटर से हटा दिया गया. लेकिन पीड़िता अभी भी वेंटिलेटर पर है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद उसे एयर लिफ्ट करके दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया.
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जहां अभी भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. बृहस्पतिवार को मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता के खून में एक खतरनाक बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है. जिसके कारण कोई भी एंटी बायोटिक दवाई उसके ऊपर असर नहीं कर रही है.
आपको बता दें कि सीबीआई ने अदालत को बताया था कि शशि सिंह पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) के घर लेकर गई थी. पीड़िता के बयान के मुताबिक घर में उस समय कोई नहीं था. सुरक्षाकर्मी भी उस वक्त मौजूद नहीं थे. पीड़िता ने वहां जाने के बारे में अपने घरवालों को नहीं बताया था. उसे पीछे के दरवाजे से घर में ले जाया गया था. जैसे ही पीड़िता घर में घुसी कुलदीप सेंगर ने उसे दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया.
Source : News Nation Bureau