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Unlock UP : सोमवार से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे दफ्तर, बाजार खुलने का समय भी बढ़ा, जानिए नए नियम

योगी सरकार ने कोरोना पाबंदियों में और रियायत दे दी है, जो पूरे राज्य में सोमवार से लागू होंगी.

Updated on: 20 Jun 2021, 08:49 AM

highlights

  • यूपी में अनलॉक के अगले चरण का ऐलान
  • राज्य में कोरोना नियमों में दी गई और छूट
  • मुख्य सचिव ने जारी की नई गाइडलाइन

लखनऊ:

कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर काबू पाने के बाद स्थिति अब सुधर रही है. यही वजह है कि अब धीरे धीरे गतिविधियों को खोला जा रहा है. उत्तर प्रदेश में भी अनलॉक के अगले चरण का ऐलान कर दिया गया है. इसके तहत योगी सरकार ने कोरोना पाबंदियों में और रियायत दे दी है, जो पूरे राज्य में सोमवार से लागू होंगी. राज्य के सभी 75 जिलों में नाइट कोरोना कर्फ्यू में 21 जून से दो घंटे की और छूट देने का फैसला लिया गया है तो सप्ताह में पांच दिन दुकान और बाजारों के साथ मॉल व रेस्‍टोरेंट भी खुल सकेंगे. शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कोरोना के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की.

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नई गाइडलाइन में किस किस को छूट

  • सुबह 7:00 बजे से रात 9 बजे तक दुकान और बाजार खोले जा सकेंगे.
  • शनिवार व रविवार रहेगी साप्ताहिक बंदी रहेगी.
  • सरकारी विभागों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी और कार्यालयों में कोविड-19 हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रहेगी.
  • सोमवार से शुक्रवार तक प्रदेश में मॉल्स खोलने की अनुमति होगी. कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा.
  • रेस्टोरेंट, होटल को ईटिंग प्वाइंट सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक कोविड-कंटेनमेंट जोन को छोड़कर 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी.
  • मिठाई, स्ट्रीट फूड, फ़ास्ट फ़ूड की दुकानों में बैठक कर या खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं.
  • शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थान अथवा खुले स्थान पर एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को सशर्त अनिवार्यता एवं प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी.
  • स्मारक, प्राणी उद्यान पार्क एवं उद्यान अपने पूर्व निर्धारित समय से खोले जाने की अनुमति.
  • कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु इकट्ठा होने की अनुमति नहीं.
  • सिनेमा हॉल ,स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम खोलने की अनुमति अग्रिम आदेशों तक नहीं.
  • जिन जनपदों में स्वास्थ्य विभाग की प्रति दिन कोरोनावायरस के सक्रिय केस 500 से अधिक हो जाएंगे तो संबंधित जनपद में कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वता समाप्त हो जाएगी एवं अनुमन्य समस्त गतिविधियों पर पुनः रोक लागू हो जाएगी. जिसके लिए आदेश यथा समय जारी किए जाएंगे.

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शनिवार को प्रदेश में रिकवरी दर 98.4 फीसदी दर्ज

उधर, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि शनिवार को प्रदेश में रिकवरी दर 98.4 फीसदी रही है. राज्य में शनिवार को कोरोना से 51 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई. फिलहाल पॉजिटिविटी दर 0.1 फीसदी है. अब तक प्रदेश में कुल 5,50,00,515 कोरोना जांच की गई है. अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में 2,10,97,238 लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है. इनमें से 39,86,564 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई. अब तक कुल मिलाकर 2,50,83,802 डोज लगाई जा चुकी है. 1 जुलाई से हम रोज 10 लाख डोज लगाने का प्रयास करेंगे.