logo-image

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत

2014 के लोकसभा चुनाव में सभा का समय खत्म होने पर भी दोनों भाषणबाजी करते रहे

Updated on: 27 Mar 2019, 07:55 AM

प्रयागराज:

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 2014 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था. यह मामला प्रदेश के भदोही जिले में दर्ज हुआ था. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है. नितिन गडकरी और वीरेंद्र सिंह को सभा करने की अनुमति 2 बजे से 5 बजे तक मिली थी, लेकिन उनकी सभी साढ़े 5 बजे तक चली थी. इसके चलते नितिन गडकरी और वीरेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने जमानती वारंट जारी की थी. इसके बाद इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने राहत देते हुए 6 माह तक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. 

यह भी पढ़ें - Lok Sabha Election 2019 : कांग्रेस में शामिल होंगी अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, लड़ सकती हैं चुनाव!

रैली में नितिन गडकरी लेट से पहुंचे थे, जिस वजह से उसे देर समय तक रैली करना पड़ा. भदोही में फ्लाइंग स्क्वायड मजिस्ट्रेट अजय विक्रम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप था कि सभा का समय खत्म हो जाने के बाद भी सभा जारी रही. बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए वर्तमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को नागपुर से बीजेपी ने टिकट दिया है.