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बाहुबली अतीक अहमद के बेटे को नहीं मिली जमानत, जानें HC ने क्यों खारिज की अर्जी?

Umesh Pal Murder Case : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के मर्डर को लेकर योगी सरकार काफी सख्त है. इस मामले के आरोपियों के घर पर योगी का बुलडोजर चल रहा है.

Updated on: 02 Mar 2023, 11:36 PM

लखनऊ:

Umesh Pal Murder Case : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के मर्डर (Umesh Pal Murder Case) को लेकर योगी सरकार काफी सख्त है. इस मामले के आरोपियों के घर पर योगी का बुलडोजर चल रहा है. यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है. इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुरुवार को पूर्वांचल के बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद को एक और बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद (Atiq Ahmed younger son Ali Ahmed) की जमानत याचिका खारिज कर दी है.  

इलाहाबाद HC (Allahabad High Court) ने कहा कि आरोपी याचिकाकर्ता अली अहमद एक कुख्यात अपराधी और बाहुबली माफिया डॉन का बेटा है. उनके पिता अतीक अहमद पर अलग-अलग धाराओं में 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. ऐसे में माफिया बनने की ओर याची भी अग्रसर है, इसलिए अगर याची को भी जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह भी गवाहों के साथ-साथ समाज के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है. (Umesh Pal Murder Case)

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अपराध के जरिए बाहुबली अतीक अहमद (Atiq Ahmed) और उसके परिवार ने काफी धन संपत्ति एकत्रित की है. अली अहमद के खिलाफ भी 3 अपराधिक केस दर्ज हैं. हाल ही में प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर केस (Umesh Pal Murder Case) में याचिकाकर्ता का भी नाम सामने आया है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा करना ठीक नहीं होगा. आपको बता दें कि हत्या के प्रयास और फिरौती के एक मामले में अली अहमद (Ali Ahmed) की ओर से वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की सिंगल बेंच (Allahabad High Court) ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है. (Umesh Pal Murder Case)