सोशल मीडिया पर नाबालिग़ लड़की के उत्पीड़न मामले में एक युवक को दो साल की सज़ा

दरअसल दोषी युवक ने इस नाबालिग़ लड़की की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर उसकी अश्लील फोटो फेक आईडी से सार्वजनिक कर दी थी।

दरअसल दोषी युवक ने इस नाबालिग़ लड़की की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर उसकी अश्लील फोटो फेक आईडी से सार्वजनिक कर दी थी।

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Deepak Kumar
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सोशल मीडिया पर नाबालिग़ लड़की के उत्पीड़न मामले में एक युवक को दो साल की सज़ा

प्रतिकात्मक फोटो (गेटी इमेज)

कानपुर में सोशल मीडिया पर नाबालिग़ लड़की के साथ उत्पीड़न मामले में एक शख़्स को दो साल की सज़ा सुनायी गयी। निचली अदालत ने आरोपी को नाबालिग़ लड़की की अश्लील फोटो को सार्वजनिक करने के मामले में दोषी पाया, जिसके बाद उसे दो साल की सज़ा सुनायी और 35000 रूपये जुर्माना भी तय किया।

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दरअसल दोषी युवक ने इस नाबालिग़ लड़की की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर उसकी अश्लील फोटो फेक आईडी से सार्वजनिक कर दी थी। जिसके बाद शुक्रवार को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज विपिन कुमार ने आरोप को सही मानते हुए उसे दोषी करार दिया।

दरअसल मार्च-2015 में लक्ष्य गौड़ नाम के इस शख़्स ने फेक आईडी से लड़की को फेसबुक रिक्वेस्ट भेजा था लेकिन लड़की ने उसे स्वीकार नहीं किया। जिसके बाद से दोषी युवक बार बार लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा था। यहां तक की उसने पीड़ित लड़की का नंबर मालुम कर फ़ोन पर भी उसे परेशान करने की कोशिश की लेकिन लड़की ने बात चीत करने से मना कर दिया।

जिसके बाद युवक ने ग़ुस्से में फेक आईडी से सोशल साइट पर उसकी अश्लील फोटो (छेड़-छाड़ किया हुआ ) सार्वजानिक कर दी। लड़की ने इस बात की जानकारी अपने मां को दी, जिसके बाद मां ने कानपूर के नवाबगंज थाने में केस दर्ज़ करवा दी। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरु कर दी।

Source : News Nation Bureau

Cyber ​​Crime Social Media Harassing Girl On Social Media
      
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