UP में पत्नी ने बहस किया तो सड़क पर पति ने कहा 'तलाक-तलाक-तलाक'

एक ओर जहां सारा देश एक साथ तीन तलाक जैसी कुप्रथा के खिलाफ बिल पारित होने पर जश्न मना रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में पत्नी के बहस करने पर पति ने उसे सड़क पर तीन तलाक कह डाला.

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Yogendra Mishra
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UP में पत्नी ने बहस किया तो सड़क पर पति ने कहा 'तलाक-तलाक-तलाक'

प्रतीकात्मक फोटो।

एक ओर जहां सारा देश एक साथ तीन तलाक जैसी कुप्रथा के खिलाफ बिल पारित होने पर जश्न मना रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में पत्नी के बहस करने पर पति ने उसे सड़क पर तीन तलाक कह डाला. बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के भाई के साथ लड़ता हुआ दिख रहा है. हालांकि लड़ने के पीछे की वजहों का पता नहीं चल पाया है.

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वीडियो में महिला यह कहती दिख रही है कि उसने पहले पुलिस से संपर्क किया और अपने पति के खिलाफ शिकायत की. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे दंपति की पहचान करने के साथ ही घटना के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. संसद ने मंगलवार को मुस्लिम पुरुषों द्वारा अपनी पत्नियों को तीन तलाक कहकर छोड़ने की प्रथा को एक बिल पारित करने के साथ खत्म कर दिया.

राष्ट्रपति की मंजूरी मिली

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President RamNath Kovind) की मंजूरी के बाद ट्रिपल तलाक बिल (Triple Talaq Bill) आखिरकार ट्रिपल तलाक कानून (Triple Talaq Law) बन गया है. यह कानून 19 सितंबर 2019 से देश में पूरी तरह से लागू माना जाएगा. यह बिल तीन तलाक को अपराध बनाता है.

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दोनों सदनों से पहले ही इस बिल को केंद्र की बीजेपी सरकार ने पास करा लिया था जिसके बाद इसे केवल राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता थी.  केंद्र की मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक बिल को 25 जुलाई को लोकसभा में और 30 जुलाई को राज्यसभा से इस बिल को पास करा कर देश की मुस्लिम महिलाओं को एक तोहफा दिया है.

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देश में मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के जितने भी मामले 19 सितंबर 2018 के बाद के सामने आए हैं उनका निबटारा इसी कानून के अंतर्गत किया जाएगा. इस बिल के पास होने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक दिन बताया था.

Source : IANS

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