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आजम खान के जौहर अली विवि के कुलाधिपति के लाभ के पद पर रहते हुए लोक सभा चुनाव लड़ने को लेकर याचिका दायर
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रामपुर के सपा सांसद मोहम्मद आजम खान के खिलाफ चुनाव को लेकर याचिका दायर की गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर नोटिस तामील होने की जिला जज से रिपोर्ट मांगी है. वहीं आजम के घर पर नहीं मिलने के कारण नोटिस तामील नहीं हो पायी. अब 4 सितंबर को याचिका पर अगली सुनवाई होगी. बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सांसद जया प्रदा ने चुनाव को लेकर याचिका दाखिल की है. उन्होंने याचिका का आधार आजम खान के जौहर अली विवि के कुलाधिपति के लाभ के पद पर रहते हुए लोक सभा चुनाव लड़ने को बनाया है.
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जया प्रदा की तरफ से अधिवक्ता के. आर सिंह ने बहस की. याची के अधिवक्ता ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. आजम को नोटिस भेजे जाने और अख़बार में प्रकाशित होने व कुछ लोगों पर तामील होने का हलफनामा दाखिल किया. कोर्ट ने जिला जज रामपुर से आजम खान पर नोटिस तामील होने पर रिपोर्ट मांगी है. जस्टिस एस. डी सिंह की एकलपीठ मामले की सुनवाई कर रही है.
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वहीं कोर्ट ने इस अर्जी पर आज सुनवाई की. जया प्रदा की तरफ से दायर याचिका में आजम खान की लोकसभा लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है. इसके लिए याचिका में लोकसभा चुनाव के दौरान महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी और करप्ट प्रैक्टिस को आधार बनाया गया है. बता दें कि ये याचिका पिछले महीने यानी जुलाई में जया प्रदा की तरफ से अमर सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंड पीठ में दाखिल की थी, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया. पीठ ने इस याचिका को प्रावधान पीठ में दाखिल करने के लिए कहा था.
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वहीं इस मामले में अमर सिंह का कहना है कि वो केवल जया प्रदा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि नारी सम्मान की इस लड़ाई में वो उनका साथ दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और करप्ट प्रैक्टिस के साथ नारी सम्मान की लड़ाई के लिए वो हर उस दरवाजे को खटखटायेंगे, जहां उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद होगी.