रेप के आरोपी सांसद अतुल राय को बड़ा झटका, SC ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इनकार

रेप केस में महागठबंधन के सांसद अतुल राय की गिरफ्तारी पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.

रेप केस में महागठबंधन के सांसद अतुल राय की गिरफ्तारी पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.

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Dalchand Kumar
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रेप के आरोपी सांसद अतुल राय को बड़ा झटका, SC ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इनकार

अतुल राय

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के घोसी संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन के नवनिर्वाचित सांसद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने रेप और अपहरण समेत कई मामलों में अतुल राय की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने गिरफ्तारी के साथ-साथ एफआईआर रद्द करने मांग की याचिका को भी खारिज कर दिया है.

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बीएसपी (BSP) के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अतुल राय पर एक कॉलेज छात्रा को अगवा कर उसके साथ रेप करने का आरोप है. छात्रा ने उन पर केस दर्ज भी करवाया था. छात्रा ने आरोप लगाया थे कि अतुल अपनी पत्नी से मिलाने के बहाने उसे घर ले गए, लेकिन बाद में उसका यौन उत्पीड़न किया. हालांकि राय ने बलात्कार के आरोपों से इनकार साफ किया था.

इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अतुल की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे. इसके बाद से ही वो फरार चल रहे हैं. वो चुनाव प्रचार के दौरान भी फरार ही रहे. गिरफ्तारी से बचने के लिए जीतने के बाद भी सामने नहीं आए. अतुल राय ने अपने खिलाफ दर्ज मामले में 23 मई तक राहत देने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था.

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गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) में अतुल राय ने महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा है. जिसमें उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी के हरिनारायण को एक लाख 22 हजार वोटों से हराया है. मूल रूप से ठेकेदारी के व्यवसाय से जुड़े अतुल राय गाजीपुर जिले के वीरपुर गांव के रहने वाले हैं. इनके पिता डीएलडब्ल्यू में कार्यरत थे.

यह वीडियो देखें- 

Ghoshi Supreme Court atul rai rape case Atul Rai sp-bsp candidate Supreme Court refuses to ban MP Atul Rai arrest
      
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