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आम्रपाली में निवेश करने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर, कोर्ट ने NBCC को दिए ये आदेश

इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तारीख तय की है.

Updated on: 25 Jan 2019, 03:43 PM

नई दिल्ली:

आम्रपाली में निवेश करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है. निवेशकों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी (National Buildings Construction Corporation) को काम शुरू करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने एनबीसीसी से कहा है कि उन्हें जिन प्रोजेक्ट का काम शुरू करना है, उस दिशा में आगे बढ़ें.

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एनबीसीसी ने कहा कि वे कासल और ईडन पार्क प्रोजेक्ट का काम शुरू करने वाले हैं और इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें काम शुरू करने की अनुमति दे दी है. जिसका सीधा मतलब ये है कि रियल इस्टेट कंपनी आम्रपाली प्रोजेक्ट का रुका हुआ काम जल्द ही शुरू हो जाएगा।

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इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तारीख तय की है. अगली सुनवाई में निदेशकों के खिलाफ अवमानना मामला, अनसोल्ड प्रॉपर्टी बेचने का मामला और निदेशकों व उनके परिवार के पास बकाया राशि की वसूली सहित अन्य मुद्दों पर सुनवाई करेगी और फैसला सुनाएगी. कोर्ट ने एक बार फिर चेताया कि जिन निदेशक की जेब में निवेशक के पैसे गए हैं, वे उन्हें वापस करें अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें.