Abdulla Azam: सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं. अब उनपर डीएम कोर्ट ने करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने उनपर ये जुर्माना स्टांप चोरी के मामले में लगाया है. दरअसल, सपा नेता अब्दुल्ला आजम पर स्टांप चोरी के आरोप में डीएम कोर्ट से 3.71 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है. बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम ने 26 बीघा जमीन खरीदी थी, जिसमें उन्होंने कम स्टांप लगाकर चोरी की थी. इस मामले में जांच चल रही थी. इस मामले में अब डीएम कोर्ट ने उनपर जुर्माना लगाया है.
रामपुर डीएम कोर्ट ने लगाया जुर्माना
बता दें कि यूपी के रामपुर के जिलाधिकारी जोगेंदर सिंह ने अपनी कोर्ट में सपा नेता अब्दुल्ला आजम की कम स्टांप चोरी की बारीकी से जांच कराई. जिसमें उनके द्वारा की गई स्टांप चोरी का मामला पकड़ा गया. इसके बाद डीएम कोर्ट ने मंगलवार को अब्दुल्ला आजम पर कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 71 लाख 878 रुपये का जुर्माना लगाया. बता दें कि मामले की सुनवाई के लिए अब्दुल्ला आजम डीएम कोर्ट में पेश नहीं हुए थे.
इसी साल फरवरी में मिली थी जमानत
सपा नेता अब्दुल्ला आजम खान को इसी साल फरवरी में जमानत मिली थी. वह करीब डेढ़ साल से हरदोई जेल में बंद थे. जेल से रिहा होने के बाद अब्दुल्ला आजम कड़ी सुरक्षा में जेल से बाहर आए. जहां से वह बिना किसी से मिले सीधे रामपुर चले गए थे. बता दें कि बीते कुछ सालों में सपा नेता अब्दुल्ला आजम पर 45 मामले दर्ज हुए हैं. सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल गई थी लेकिन अब स्टांप चोरी के मामले में उनपर कोर्ट ने करोड़ों रुपये का जुर्माना लगा दिया.
जानें क्या है पूरा मामला?
दरअसल, समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम ने रामपुर जिले में साल 2021-2022 में 26 बीघा जमीन खरीदी थी. अब्दुल्ला आजम पर 4 अलग-अलग जमीनों पर खरीदे गए स्टांप शुल्क पर चोरी करने का आरोप लगा था. इस मामले में साल 2023 में तत्कालीन एसडीएम ने डीएम को जांच में स्टांप चोरी की रिपोर्ट भेजी थी.
उसके बाद रामपुर के जिलाधिकारी जोगेंदर सिंह की कोर्ट में इस मामले को दर्ज किया गया. 2023 से ही इस मामले की सुनवाई डीएम कोर्ट में चल रही थी. इस मामले में मंगलवार को डीएम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. जिसमें कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर तीन करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया.