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SP नेता और रामपुर विधायक आजम खान की विधान सभा सदस्यता रद्द, पढ़ें पूरी खबर

समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ( SP leader and Rampur MLA Azam Khan ) की विधानसभा (  UP Legislative Assembly ) से सदस्यता रद्द कर दी गई है

Updated on: 28 Oct 2022, 11:10 PM

New Delhi:

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से आज यानी शुक्रवार के बड़ी खबर सामने आई है. राज्य के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ( SP leader and Rampur MLA Azam Khan ) की विधानसभा (  UP Legislative Assembly ) से सदस्यता रद्द कर दी गई है. उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर विधायक आज़म खान उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए गए हैं. 

10 बार MLA और दो बार PM रह चुके आजम

आपको बता दें कि रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने 2019 में आजम खान के भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खान को दोषी करार दिया था और 25 हजार रुपए जुर्माने के साथ तीन साल कैद की सजा सुनाई थी. आजम खान जोकि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं और  10 बार एमएलए और दो बार सांसद रह चुके हैं, के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है. यहां तक कि उनके राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल खड़ा हो गया है. क्योंकि आजम खान को हेट स्पीच मामले में दोषी मान लिया गया है और उनको सजा भी सुना दी गई है तो ऐसे में वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

 

यह मामला 2019 से जुड़ा हुआ है


याद रहे कि जनप्रतिनिधियों से जुड़े एक कानून में यह प्रावधान है कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को किसी भी केस में दोषी मान लिया जाता है और उसको उस मामले में सजा सुना दी जाती है तो फिर उसकी विधानसभा या संसद से सदस्यता चली जाती है. यह मामला 2019 से जुड़ा हुआ है, जब आजम खान के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में हेट स्पीच का मामला दर्ज किया गया था.