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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, बूचड़खानों को लाइसेंस जारी करे योगी सरकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बूचड़खानों और मीट दुकानों को लाइसेंस जारी करे।

Updated on: 12 May 2017, 07:53 PM

नई दिल्ली:

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बूचड़खानों और मीट दुकानों को लाइसेंस जारी करे। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि पुराने लाइसेंस को भी रिन्यू किये जाएं।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बूचड़खानों और मीट दुकानों के लाइसेंस को रिन्यू नहीं कर रही है। जिसपर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा, 'उत्तर प्रदेश सरकार बूचड़खानों को लाइसेंस जारी करे।'

उधर, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना था कि हाईकोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों का पालन होने पर ही वह लाइसेंस रिन्यू करेगी।

जस्टिस एपी साही और जस्टिस संजय हरकौलि की पीठ ने इस मुद्दे से जुड़ी कई याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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