चिन्मयानंद कांड: कोर्ट पहुंची पीड़िता, बयान के बाद गिरफ्तार हो सकते हैं स्वामी!

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद द्वारा कानून की छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में गठित यूपी पुलिस की एसआईटी सोमवार को पीड़िता को लेकर स्थानीय अदालत पहुंची है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद द्वारा कानून की छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में गठित यूपी पुलिस की एसआईटी सोमवार को पीड़िता को लेकर स्थानीय अदालत पहुंची है.

author-image
Dalchand Kumar
New Update
चिन्मयानंद कांड: कोर्ट पहुंची पीड़िता, बयान के बाद गिरफ्तार हो सकते हैं स्वामी!

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद (फाइल फोटो)

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद द्वारा कानून की छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में गठित यूपी पुलिस की एसआईटी सोमवार को पीड़िता को लेकर स्थानीय अदालत पहुंची है. कयास लगाये जा रहे हैं कि कुछ देर बाद अदालत में पीड़िता के बयान दर्ज करवाए जा सकते हैं. एसआईटी से जुड़े एक सूत्र ने नाम गोपनीय रखने शर्त पर बताया कि अब तक मामले से जुड़े बाकी तमाम गवाहों, शिकायतकर्ता का बयान एसआईटी दर्ज कर चुकी है. सबसे महत्वपूर्ण पीड़िता का बयान बचा था, जिसमें उसने चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था.

Advertisment

यह भी पढ़ेंः जरूरत पड़ी तो UP में भी लागू करेंगे NRC, मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ का बड़ा बयान

पीड़िता का सीआरपीसी की धारा 164 के तहत यह महत्वपूर्ण बयान अदालत में ही दर्ज हो सकता है. एसआईटी टीम के पीड़िता को लेकर अदालत पहुंचने पर इन्हीं चर्चाओं को दम मिला है कि अदालत में एसआईटी कुछ देर बाद हर हाल में यह बयान दर्ज कराने की कोशिश करेगी.

एसआईटी के सूत्र इस बात से भी इंकार नहीं कर रहे हैं कि अगर आज अदालत में छात्रा के धारा 164 के तहत बयान दर्ज हो गए, जिनमें उसने स्वामी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, तो अदालत एसआईटी को इस मामले में दुष्कर्म की धारा जोड़ने का भी निर्देश दे सकती है.

यह भी पढ़ेंः अखिलेश यादव पर जया प्रदा का बड़ा हमला, बोलीं- जब आजम खान ने अत्याचार किए तब क्यों...

दुष्कर्म की धारा जोड़ने के तुरंत बाद ही एसआईटी के लिए आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार करना मजबूरी भी होगा और जिम्मेदारी भी. अभी तक पीड़िता के बयान दर्ज न हो पाने के कारण ही लाख शोर-शराबे के बाद भी एसआईटी ने स्वामी को गिरफ्तार नहीं किया था.

यह वीडियो देखेंः 

Uttar Pradesh swami chinmyananda case Swami Chinmyanand Shahajanpur
Advertisment