मथुरा जन्मभूमि विवाद पर High Court का बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को किया खारिज

भारत में विवादों की बड़ी धार्मिक इमारत श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बस थोड़ी ही देर में फैसला सुना सकती है. बताया जा रहा है कि, यह फैसला दोपहर करीब 2 बजे आ सकता है. बता दें कि, हाई कोर्ट आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से संबंधित कुल 15 याचिकाओं पर अदालत का फैसला सुनाएगा. उम्मीद है कि, आज हाई कोर्ट के फैसले के साथ ही हिंदू और मुसलमानों के बीच करीब 350 साल पुराने इस विवाद के निपटारे की शुरुआत हो सकती है.

भारत में विवादों की बड़ी धार्मिक इमारत श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बस थोड़ी ही देर में फैसला सुना सकती है. बताया जा रहा है कि, यह फैसला दोपहर करीब 2 बजे आ सकता है. बता दें कि, हाई कोर्ट आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से संबंधित कुल 15 याचिकाओं पर अदालत का फैसला सुनाएगा. उम्मीद है कि, आज हाई कोर्ट के फैसले के साथ ही हिंदू और मुसलमानों के बीच करीब 350 साल पुराने इस विवाद के निपटारे की शुरुआत हो सकती है.

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Sourabh Dubey
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 Shahi Idgah controversy

Shahi Idgah controversy: भारत में विवादों की बड़ी धार्मिक इमारत श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है. करीब-करीब 2 बजे के इस फैसले में कोर्ट ने साफ कर दिया कि, जन्मभूमि को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से किए जा रहे दावे सुनवाई योग्य हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने ईदगाह विवाद पर मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए कहा कि, मालिकाना हक का दावा सुनवाई योग्य हैं. 

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इसका मतलब है कि, अब इस मामले में कोर्ट ट्रायल जारी रहेगा- सुनवाई चलती रहेगी. वहीं कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को सिरे से खारिज कर दिया है.

बता दें कि, हाई कोर्ट ने आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से संबंधित कुल 15 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है. आज हाई कोर्ट के फैसले के साथ ही हिंदू और मुसलमानों के बीच करीब 350 साल पुराने इस विवाद के निपटारे की शुरुआत हो चुकी है.

गौरतलब है कि, कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में हिंदू पक्ष की ओर से कुल 18 याचिकाएं दाखिल की गई हैं. इनमें मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को कृष्ण जन्म स्थान बताया गया है और उस परिसर को हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग की गई है. जबकि शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक बोर्ड ने हिंदू पक्ष की इन याचिकाओं के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दी हुई है. 

बता दें कि, हाई कोर्ट हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई इन 18 याचिकाओं में से 15 याचिकाओं पर आज फैसला सुनाया गया है. कोर्ट के इस फैसले से तय हो गया है कि, हिंदू पक्ष की 15 याचिकाएं सुनवाई के योग्य हैं. 

      
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