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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अयोध्या में लगी धारा 144, इस दिन आ सकता है फैसला

अयोध्या में लगी धारा 144, 18 नवंबर को विवादित भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला

Updated on: 13 Oct 2019, 10:15 PM

नई दिल्ली:

अयोध्या में धारा 144 लागू कर दिया गया है. अयोध्या रामजन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. 17 अक्टूबर को सुनवाई खत्म हो सकती है. वहीं इसके करीब एक महीने बाद 18 नवबंर को इस मामले में फैसला भी आ सकता है. सुरक्षा के मद्देनजर अयोध्या में धारा 144 लागू कर दी गई है. अयोध्या में त्योहारों और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के तहत यह कदम उठाया गया है. 10 दिसम्बर तक अयोध्या में धारा 144 प्रभावी रहेगी. डीएम अयोध्या अनुज झा के मुताबिक़ अयोध्या में निषेधाज्ञा के दौरान किसी तरह की डिबेट, नौका संचालन और ड्रोन शूटिंग की अनुमति प्रशासन की तरफ से नहीं दी जाएगी.

बता दें कि विश्व हिंदू परिषद (विहिप ) ने इस बार गर्भगृह में विराजमान रामलला के साथ दीपावली मनाने का निर्णय किया है. वहीं बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी महबूब ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि अगर कमिश्नर ने विवादित परिसर में विहिप को दीपावली मनाने की इजाजत दी तो वह भी वहां नमाज अदा करने की मांग करेंगे.

दीपावली और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए अयोध्या में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या भूमि विवाद मामले में रोजाना सुनवाई हो रही है. 17 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हो जाएगी. 

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ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या की विवादित जमीन हिंदुओं को देने की मसले पर मुस्लिम बुद्धिजीवियों की पैरोकारी को मानने से इनकार कर दिया है. पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने जारी एक बयान में कहा कि बाबरी मस्जिद किसी भी मंदिर को को तोड़कर नहीं बनाई गई. लिहाजा, शरीयत कानून के हिसाब से यह जमीन न किसी और को हस्तांतरित की जा सकती है और न ही किसी के हाथों बेची जा सकती है. शरीयत कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता.

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मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने सुझाव दिया था कि अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 2.77 एकड़ जमीन हिंदुओं को भेंट करने के लिए सरकार को सौंप दी जाए और मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिमों को कोई दूसरी जगह दे दी जाए.