उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू, किसी भी सभा की अनुमति नहीं
नागरिकता संशोधित कानून (सीएए) के खिलाफ उत्तर प्रदेश में आज राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन है. इसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना है.
लखनऊ:
नागरिकता संशोधित कानून (सीएए) के खिलाफ उत्तर प्रदेश में आज राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन है. इसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना है. इससे निपटने के लिए रणनीति भी तैयार हो चुकी है. उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओ.पी. सिंह ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं है. प्रदेश सरकार ने इस दौरान सर्दी के प्रकोप को देखते हुए प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेजों में दो दिनों- गुरुवार और शुक्रवार को अवकाश घोषित कर दिया है.
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डीजीपी सिंह ने ट्वीट किया, '19 दिसंबर 2019 को पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी और किसी भी सभा के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है. कृपया कोई भी व्यक्ति किसी भी सभा में भाग ना लें. माता-पिता से भी अनुरोध है कि वे अपने बच्चों की काउंसलिंग करें.' पिछले कुछ दिनों में दिल्ली स्थित जामिया विश्वविद्यालय में असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई तोड़फोड़ और सीलमपुर में हिंसा के बाद से देश भर में पुलिस सतर्कता बरत रही है. उत्तर प्रदेश में भी सीएए को लेकर कई विश्वविद्यालयों और शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनको लेकर प्रदेश की पुलिस सख्त हो गई है.
प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू होने और पूर्व अनुमति के बगैर सभी प्रकार के कार्यक्रमों पर रोक के बीच समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रदर्शन की कोशिश करने की प्रबल संभावना से टकराव की आशंका है. इससे पहले मुख्यमंत्री ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी के अलावा एसटीएफ और एटीएस के आला अफसरों के साथ बैठक कर प्रदेश में हिंसक घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे.
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पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन से पहले सीआरपीसी की धारा 149 के तहत 3,000 लोगों को नोटिस जारी किया है. कुछ लोगों से पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बॉन्ड भी भरवाया है.
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