अयोध्या मामले पर फैसले के मद्देनजर बंद रहेंगे नोएडा, गाजियाबाद के स्कूल

अयोध्या मामले में शनिवार को उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर सरकार ने एनसीआर के शहरों नोएडा और गाजियाबाद के सभी स्कूलों, कॉलेजों और प्रशिक्षण केन्द्रों को 11 नवंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है

अयोध्या मामले में शनिवार को उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर सरकार ने एनसीआर के शहरों नोएडा और गाजियाबाद के सभी स्कूलों, कॉलेजों और प्रशिक्षण केन्द्रों को 11 नवंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है

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Drigraj Madheshia
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प्रतीकात्‍मक चित्र( Photo Credit : फाइल)

अयोध्या (Ayodhya Case) मामले में कल शनिवार को उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर सरकार ने एनसीआर के शहरों नोएडा और गाजियाबाद के सभी स्कूलों, कॉलेजों और प्रशिक्षण केन्द्रों को 11 नवंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है. दोनों जिलों के जिलाधिकारियों की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जनपद गौतम बुध नगर और गाजियाबाद के सभी स्कूलों, उच्च शैक्षणिक संस्थानों, ट्रेनिंग सेंटर 9 से 11 नवंबर तक बंद रहेंगे.

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जिलाधिकारी गौतम बुध नगर बृजेश नारायण सिंह ने बताया कि न्यायालय कल अयोध्या (Ayodhya Case) मामले में फैसला सुनाने वाला है. फैसले के बाद कानून व्यवस्था व आपसी सौहार्द प्रभावित ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन हर संभव तैयारी कर रहा है. उन्होंने बताया कि इसके तहत 9 नवंबर से 11 नवंबर तक जनपद के सभी स्कूलों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, उच्च शैक्षणिक संस्थानों, ट्रेनिंग सेंटरों को बंद रखने का आदेश दिया गया है.

उन्होंने जनपद के सभी लोगों से अपील की है कि न्यायालय का जो भी निर्णय आए उसे स्वीकार करें, तथा आपसी भाईचारे व सौहार्द को बनाए रखने में प्रशासन की मदद करें. जिलाधिकारी ने सोशल मीडिया पर गलत संदेश प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है. उन्होंने बताया कि अगर सोशल मीडिया पर कोई ऐसा पोस्ट डालता है, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, तो उसके खिलाफ गैंगेस्टर व रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी. 

Source : Bhasha

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