बुलंदशहर गैंगरेप मामले में आजम खान के बयान पर दाखिल माफीनामे को नामंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की पीठ माफीनामा यह कहते हुए नामंजूर कर दिया कि उसमें कई त्रुटियां है और यह बिना शर्त नहीं है।
आजम के दाखिल हलफनामे में लिखी 'अगर कोई मेरे बयान से आहत हुआ है, तो मैं माफी मांगता हूं' लाइन पर एटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और वरिष्ठ अधिवक्ता फली नरीमन ने आपत्ति जताई।
कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कहा,'आजम ने जो स्पष्टीकरण दिया है, वह बिना शर्त नहीं है।'
इस पर आज़म खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि नए हलफनामे में उनके वकील 'माफी' की जगह पर 'खेद' शब्द का प्रयोग इस्तेमाल करना चाहते हैं।
कोर्ट ने कहा पहले हलफनामा दाखिल करे फिर विचार किया जाएगा। कोर्ट ने नया हलफनामा 15 दिंसबर तक दाखिल करने का आदेश दिया।
बता दें कि बुलंदशहर गैंगरेप मामले को आजम खान ने राजनीतिक साजिश बताया था। जिसे संज्ञान में लेते हुए 29 अगस्त नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था।