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अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर SC ने उठाए सवाल, जेलों से अपराध का नेक्सस जारी है 

अतीक और अशरफ अहमद की 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई थी. दोनों को मीडिया के सामने तीन लोगों ने मिलकर मार डाला था.

Updated on: 11 Aug 2023, 01:43 PM

highlights

  • सवाल किया कि आरोप पत्र में अब तक कितने लोगों को आरोपी बनाया 
  • अतीक अहमद मामले में SIT चार्जशीट दाखिल कर चुकी है
  • मामले में 3 लोगो को आरोपी बनाया गया है

नई दिल्ली:

माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान अतीक की बहन नूरी की ओर से सर्वोच्च अदालत में याचिका डाली गई थी. इस मामले में रिटायर्ड जज की अगुवाई में इस मामले की जांच कराने की अपील की गई थी. सुप्रीम कोर्ट  ने सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने इस दौरान मामले पर अहम टिप्पणी की. उसने कहा कि अतीक के मर्डर के समय कई पुलिसवाले उनकी सुरक्षा में लगे थे. इसके बावजूद कई शूटर आकर हत्या को अंजाम देते दे हैं. आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ? कोई जरूर अपराधियों से मिला हुआ था. 

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अदालत के यूपी सरकार से सख्त सवाल

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जेलों से अपराध का नेक्सस जारी है. इसके साथ कोर्ट ने सवाल किया कि आरोप पत्र में अब तक कितने लोगों को आरोपी बनाया गया है. दरअसल, यूपी सरकार ने जानकारी दी ​थी कि एसआईटी ने ट्रायल कोर्ट में  आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. अब इस याचिका पर जल्द विस्तार से जानकारी दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए विस्तार से जवाब मांगा हे. चार हफ्ते में जवाब देने को कहा गया है. 

SC के अनुसार, ऐसी घटनाएं जेल में भी हो रही है, कौन लोग है जो ट्रैक करते हैं. जेल से एक नेक्सेस काम कर रहा है. गौरतलब है कि अतीक अहमद मामले में SIT चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, मामले में 3 लोगो को आरोपी बनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को मामले को टालने की  मांग पर फटकार लगाई. यूपी सरकार ने कहा कि हम मामले में याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें बताएं कि NHRC के दिशानिर्देश क्या हैं क्योंकि आजकल देशभर में ऐसी घटना हो रही है.