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Shri Krishna Janmabhoomi Shahi Eidgah( Photo Credit : social media)
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने इस मस्जिद का सर्वे करने को लेकर कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर पांबदी लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से मामले से जुड़े सारे मुकदमों को अपने पास सुनवाई को लेकर ट्रांसफर करने के आदेश पर सवाल खड़े किए हैं. अदालत ने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, तब हाईकोर्ट ने अपने पास मामले को किस तरह से ट्रांसफर किया है.
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हिन्दू पक्ष की दलीलों पर सवाल उठाए
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में मेटनबिल्टी पर सुनवाई कर सकता है. मगर कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट के जज आगे नहीं बढ़ेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान हिंदू पक्ष की दलीलों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आपकी अर्जी साफ है. आपको यह बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं. इसके साथ ट्रांसफर का मामला भी न्यायालय में लंबित है. हमें इस पर भी निर्णय लेना है.
मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिन्दू पक्ष को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिन्दू पक्ष को नोटिस जारी किया है. इस केस में अब 23 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है. आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर एक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर सहमति दी थी. इस केस में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उस मस्जिद में हिंदू प्रतीक चिह्न हैं. इससे ये साबित होता है कि यह कभी हिंदू मंदिर था.
HIGHLIGHTS
- इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर पांबदी लगा दी है
- इस केस में अब 23 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है
- सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा
Source : News Nation Bureau