सीतापुर जेल से बाहर आए आजम खान, अखिलेश यादव ने ट्विटर पर किया स्वागत
सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सपा नेता आजम खां शुक्रवार को सुबह 8 बजे के बाद 27 महीनों के बाद जेल से रिहा हुए. उनकी रिहाई से पहले ही दोनों बेटे अब्दुल्ला, अदीब आजम और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव सीतापुर जेल के बाहर पहुंच थे जो उन्हें लेकर रवाना हो गए हैं. वह 27 माह से सीतापुर जेल में बंद थे.
सीतापुर/लखनऊ:
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 88वें मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज सीतापुर जेल से रिहाई मिल गई. उनकी रिहाई के मौके पर शिवपाल यादव उनसे मिलने पहुंचे. आजम खान पिछले 27 महीनों से कई मामलों के चलते सीतापुर जेल में ही बंद थे. उन्होंने जेल में रहते हुए ही 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा और विधायक बने. इस दौरान ही उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था. अब उन्हें 27 महीनों बाद जेल से रिहा किया गया है. उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी. इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई का स्वागत किया है.
सीतापुर जेल से रवाना हुए आजम खान
सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सपा नेता आजम खान शुक्रवार को सुबह 8 बजे के बाद 27 महीनों के बाद जेल से रिहा हुए. उनकी रिहाई से पहले ही दोनों बेटे अब्दुल्ला, अदीब आजम और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव सीतापुर जेल के बाहर पहुंच थे जो उन्हें लेकर रवाना हो गए हैं. कई मामलों में वो 27 माह से सीतापुर जेल में बंद थे.
अखिलेश यादव ने किया रिहाई का स्वागत
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई का स्वागत किया है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक मा. आज़म ख़ान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है. जमानत के इस फ़ैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नये मानक दिये हैं. पूरा ऐतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों-मुक़दमों में बाइज़्ज़त बरी होंगे. झूठ के लम्हे होते हैं, सदियाँ नहीं!'
सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक मा. श्री आज़म ख़ान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फ़ैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नये मानक दिये हैं।पूरा ऐतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों-मुक़दमों में बाइज़्ज़त बरी होंगे।
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 20, 2022
झूठ के लम्हे होते हैं, सदियाँ नहीं!
बता दें कि आजम खान के खिलाफ 88 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 87 मामलों में उनकी पहले ही जमानत हो गई थी. बीते दिनों लिखे गए एक नए मुकदमे में सुनवाई में विलंब के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए आजम खान को एक-एक लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दी है. आजम खान इस मामले में रेगुलर बेल डाले जाने और उसके निस्तारण तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे.
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