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उत्तर प्रदेश: सैलून, ठेले वालों और फूड वैन वालों को हर महीने देना होगा यूजर चार्ज

प्रदेश के सभी शहरों में सैलून, खोंमचे वाले और फूड वैन लगाने वालों को कूड़ा उठाने की एवज में हर महीने यूजर चार्ज देना होगा. इसे लागू करने के लिए जल्द ही एक विधेयक लागू किया जाएगा.

Updated on: 05 Feb 2021, 10:17 AM

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में जल्द ही सिंगापुर मॉडल लागू करने जा रही है. इसमें सिंगापुर की तर्ज पर लोगों पर गंदगी फैलाने पर जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा. इसके अलावा प्रदेश के सभी शहरों में सैलून, खोंमचे वाले और फूड वैन लगाने वालों को कूड़ा उठाने की एवज में हर महीने यूजर चार्ज देना होगा. इसे लागू करने के लिए जल्द ही एक विधेयक लागू किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही इस विधेयक को कैबिनेट में रखेगी. जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में गाड़ी चलाते समय थूकने या कूड़ा फेंकने पर 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. इसके अलावा सैलून, ठेले वाले और फूड वैन वालों को प्रतिमाह यूजर चार्ज देना होगा. बताया जा रहा है कि हर साल 1 अप्रैल को यूजर चार्ज में 5 फीसदी की बढ़ोतरी भी की जाएगी.

इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली को इसी महीने कैबिनेट से मंजूरी दे सकती है. यूजर चार्ज बढ़ाने की व्यवस्था 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी. यूजर चार्ज वसूलने की प्रक्रिया प्रदेश के सभी जनपदों में लागू होगी.

शहरों में साफ-सफाई के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसके बावजूद लोगों के व्यवहार में सुधार नहीं आ रहा है. चूंकि गंदगी फैलाने पर जुर्माने के लिए अभी तक स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लिहाजा सरकार इस विधेयक के माध्यम से गंदगी फैलाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी है.