हेट स्पीच के मामले में Azam Khan संग दो अन्य आरोपियों को तीन साल की जेल
आजम खां को हेट स्पीच के मामले में तीन धारा के तहत दोषी बताया गया है. यह मामला भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आजम खां के खिलाफ दर्ज कराया था.
highlights
- आजम खां के विरुद्ध इसके अलावा 93 केस और चल रहे हैं
- 2019 के लोकसभा चुनाव में अभद्र भाषा का उपयोग किया था
- आजम खां के समर्थक इस मामले को राजनीतिक साजिश बता रहे
रामपुर:
Azam Khan Convicted in Hate Speech Case: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) और 2 अन्य आरोपियों को 2019 के अभद्र भाषा (Hate Speech) के मामले में 2000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 साल जेल (three years imprisonment) की सजा सुनाई गई. आजम खां को रामपुर कोर्ट (Rampur Court) ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार दिया है. आजम खां के विरुद्ध इसके अलावा 93 केस और चल रहे हैं. पहली बार कोर्ट ने उनको दोषी पाया है. रामपुर सदर से सपा विधायक आजम खां पर आरोप है कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) में अभद्र भाषा का उपयोग किया था. आजम खां को हेट स्पीच के मामले में तीन धारा के तहत दोषी बताया गया है. यह मामला भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आजम खां के खिलाफ दर्ज कराया था. आजम खां और उनके समर्थक इस मामले को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं.
Samajwadi Party leader Azam Khan & 2 other accused sentenced to 3 years in prison along with a fine of Rs 2000 in the hate speech case of 2019. pic.twitter.com/TZGRB5j6FO
— ANI (@ANI) October 27, 2022
PM मोदी के विरुद्ध अभद्र भाषा का उपयोग
समाजवादी पार्टी में दूसरे नंबर के नेता आजम खां को रामपुर की अदालत ने भड़काऊ भाषण देने को लेकर दोषी ठहराया है. रामपुर सदर से सपा के विधायक आजम खां के खिलाफ लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अभद्र भाषा का उपयोग करने का आरोप है. आजम खां को अदालत ने हिरासत में लेने का निर्देश दिया है.
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अधिकतम तीन वर्ष की कैद
भड़काऊ भाषण के दोषी पर धारा 153 ए के तहत अधिकतम तीन साल कैद और जुर्माने का प्रावधान है. एक रैली के दौरान आजम खां ने एक वर्ग विशेष से धर्म के नाम पर मतदान की अपील की थी. इसके बाद आजम खां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने इस मामले की जांच कर आरोप पत्र को कोर्ट में दाखिल कराया था.