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रामपुर: CRPF कैंप पर आतंकी हमला केस में 6 दोषी करार, कौसर और गुलाब खान बरी

दिसंबर 2007 में रामपुर (Rampur) में सीआरपीएफ कैंप (CRPF Camp) पर हुए आतंकी हमले (Terror Attack) के मामले में एडीजे कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है.

Updated on: 01 Nov 2019, 04:52 PM

रामपुर:

दिसंबर 2007 में रामपुर (Rampur) में सीआरपीएफ कैंप (CRPF Camp) पर हुए आतंकी हमले (Terror Attack) के मामले में एडीजे कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने इस मामले में दो आरोपियों कौसर फारुकी और गुलाब खान को कोर्ट ने बरी कर दिया है. इस मामले में शनिवार को कोर्ट फैसला सुना सकती है.

कौसर खान और गुलाब खान को कोर्ट ने किया बरी
जिला शासकीय अधिवक्ता सरदार दलविंदर सिंह (डंपी) ने बताया कि मोहम्मद फारुख, मोहम्मद शरीफ, जंग बहादुर, इमरान शहजाद और सबाउद्दीन को आतंकी हमले में दोषी करार दिया गया. वहीं कोर्ट ने कौसर खान और गुलाब खान को दोषमुक्त किया गया. इस मामले में पुलिस ने मुंबई के गोरेगांव के फहीम अंसारी को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उसके पास से पासपोर्ट और पिस्टल वगैरह बरामद किए थे. आतंकी हमले में उसकी भूमिका के कोई सबूत नहीं मिले. उसे धारा 420, 467, 468, 471, 200 आईपीसी, 25/1/ए में दोषी पाया गया है. माना जा रहा है कि कोर्ट इस मामले में शनिवार को फैसला सुना सकता है.

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सीआरपीएफ कैंप में घुसे थे आतंकी
31 दिसंबर 2007 की रात रामपुर के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर आतंकियों ने गेट नंबर तीन के अंदर घुसकर हमला कर दिया था. इस हमले में सीआरपीएफ के सात जवान घाटल हो गए जबकि एक रिक्शा चालक की भी मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया था. इस मामले में पाक अधिकृत कश्मीर (POK) के इमरान, मोहम्मद फारूख, प्रतापगढ़ के कुंडा का कौसर, मुंबई गोरेगांव के फहीम अंसारी, बिहार में मधुबनी का सबाउद्दीन सबा, बरेली के बहेड़ी का गुलाब खान, मुरादाबाद के मूंढापांडे के जंग बहादुर बाबा खान और रामपुर के खजुरिया गांव के मोहम्मद शरीफ शामिल हैं. सुरक्षा की दृष्टि से इन आरोपियों को बरेली और लखनऊ की जेलों में बंद रखा गया.