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अयोध्या में सोशल मीडिया मैसेज और पोस्टर लगाने पर रोक, नहीं कर सकते ये काम भी

राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के मद्देनजर अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की है.

Updated on: 04 Nov 2019, 11:25 AM

अयोध्या:

राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के मद्देनजर अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की है. उन्होंने 30 बिंदुओं वाला आदेश जारी किया है. इस आदेश में शहर के अंदर कई तरह की रोक लगाई गई है. जिलाधिकारी अयोध्या भूमि मामले पर सोशल मीडिया संदेशों और पोस्टरों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है. शहर में यह आदेश 28 दिसंबर 2019 तक लागू रहेंगे. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से 17 नवंबर से पहले इस मामले में निर्णय देने की संभावना है. ऐसे में कानून एवं शांति-व्यवस्था के लिए किसी भी तरह की चुनौती न खड़ी हो, इसके लिए शहर में पहले से तैयारी की जा रही हैं.

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जिलाधिकारी अनुज कुमार झा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक या निजी स्थान पर कार्यक्रम आयोजित कर कुछ ऐसा करना, जिससे भावनाएं भड़के, शस्त्र उपयोग पर प्रतिबंध, तेज़ाब या कोई और विस्फोटक की श्रेणी के आने वाली वस्तु, कंकड़-पत्थर को इकट्ठा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है. कोई भी बिना अनुमति किसी तरह का विजयोत्सव नहीं निकालेगा. लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. सोशल मीडिया पर देवी देवताओं के लिए कुछ भी अपमानजनक लिखने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. मंदिर और मस्जिद के नाम पर कुछ भी भड़काऊ कार्यक्रम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है.

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राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आगामी फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी तैयारियां कर ली है. कानून और व्यवस्था को बाधित करने का प्रयास करने वाले तत्वों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लागू किया जाएगा. डीजीपी ओपी सिंह ने दावा करते हुए कहा, 'हम बिल्कुल तैयार हैं और किसी भी परिस्थिति में किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी. हमारी इंटेलिजेंस मशीनरी तैयार है. जरूरत पड़ने पर कानून और व्यवस्था को बाधित करने का प्रयास करने वाले तत्वों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया जाएगा.'

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