दुश्‍मन मुल्‍क के जहरीली गैस छोड़ने से दिल्‍ली में हो रहा प्रदूषण, बीजेपी के इस नेता ने किया दावा

मेरठ के बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल शारदा का दावा है कि दिल्‍ली-एनसीआर में प्रदूषण के पीछे किसी दुश्‍मन मुल्‍क का हाथ हो सकता है. उनका कहना है कि जो देश हमसे घबराए हुए हैं, उनमें से किसी एक देश ने हमें परेशान करने के लिए ऐसा किया है.

मेरठ के बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल शारदा का दावा है कि दिल्‍ली-एनसीआर में प्रदूषण के पीछे किसी दुश्‍मन मुल्‍क का हाथ हो सकता है. उनका कहना है कि जो देश हमसे घबराए हुए हैं, उनमें से किसी एक देश ने हमें परेशान करने के लिए ऐसा किया है.

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Sunil Mishra
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दुश्‍मन मुल्‍क के जहरीली गैस छोड़ने से दिल्‍ली में हो रहा प्रदूषण, बीजेपी के इस नेता ने किया दावा

दुश्‍मन मुल्‍क के गैस छोड़ने से दिल्‍ली में प्रदूषण, BJP नेता ने कहा( Photo Credit : NewsState)

दिल्‍ली में खतरनाक होते जा रहे प्रदूषण को लेकर जहां लोगों में भारी चिंता है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्‍यों को इसके लिए फटकार लगाई है, स्‍कूलों में छुट्टियां दे दी गईं, पब्‍लिक हेल्‍थ इमरजेंसी घोषित हो गई, वहीं बीजेपी के एक नेता ने इसे पाकिस्‍तान या चीन से जोड़ा है. मेरठ के बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल शारदा का दावा है कि दिल्‍ली-एनसीआर में प्रदूषण के पीछे किसी दुश्‍मन मुल्‍क का हाथ हो सकता है. उनका कहना है कि जो देश हमसे घबराए हुए हैं, उनमें से किसी एक देश ने हमें परेशान करने के लिए ऐसा किया है.

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विनीत अग्रवाल शारदा ने कहा, 'ये जो जहरीली हवा आई हुई है, हो सकता है कि बगल के मुल्‍क ने जहरीली गैस छोड़ी हो जो हमसे घबराया हुआ है. मुझे लगता है कि पाकिस्‍तान या चीन हमसे घबराए हुए हैं.'

देखें VIDEO, बीजेपी नेता ने क्‍या कहा 

एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव को तलब किया. शीर्ष अदालत ने कहा कि इस अवधि में हर साल प्रदूषण की वजह से एक विचित्र स्थिति उत्पन्न होती है लेकिन दिल्ली सरकार, स्थानीय निकाय और अन्य संबंधित राज्य सरकारें अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं करती हैं. न्यायालय ने इस मामले में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को छह नवंबर यानी आज पेश होने को कहा है.

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पीठ ने इस स्थिति को हतप्रभ करने वाला करार देते हुये कहा, ‘‘बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन नहीं हो सकता. दिल्ली में भी लोगों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा और उन्हें दिल्ली, जो राजधानी है, से बाहर नहीं निकाला जा सकता.’’ पीठ ने कहा , ‘‘अब समय आ गया है जब हमें इस तरह की पैदा हुई स्थिति के लिये जिम्मेदारी तय करनी होगी और संविधान के अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन करके जीने के अधिकार को नष्ट किया जा रहा है. शीर्ष अदालत ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों को अपने-अपने इलाकों में पराली जलाने पर तुरंत रोक लगाने का भी निर्देश दिया है.

Source : न्‍यूज स्‍टेट ब्‍यूरो

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