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उत्तर प्रदेश में 18 से 45 साल के लोगों को जल्द मिल सकती है वैक्सीन, सरकार बना रही योजना

महीने के आखिर में पड़ने वाले होली के त्यौहार के समय कोविड मामलों की संख्या में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की सरकार 18 से 45 साल के लोगों का टीकाकरण करने की योजना बना रही है.

Updated on: 18 Mar 2021, 01:37 PM

highlights

  • 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीन देने की योजना
  • यूपी सरकार कर रही है टीकाकरण करने की तैयारी
  • मंजूरी के लिए अपना प्रस्ताव केंद्र को भेज रही सरकार

लखनऊ:

महीने के आखिर में पड़ने वाले होली के त्यौहार के समय कोविड मामलों की संख्या में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की सरकार 18 से 45 साल के लोगों का टीकाकरण करने की योजना बना रही है. योगी सरकार (Yogi Government) ने इस मामले में मंजूरी के लिए अपना प्रस्ताव केंद्र को भेज रही है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह (Jai Pratap Singh) ने कहा कि महामारी को रोकने के लिए राज्य ने बढ़िया रणनीति बनाते हुए काम किया, जिसके कारण यहां पर रिकवरी रेट ज्यादा और मृत्यू दर कम रही.

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केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि 18 से 45 आयु वर्ग के उन युवाओं को भी कोविड-19 वैक्सीन लेने की अनुमति देनी चाहिए, खासकर जिन्हें टाइप-1 डायबिटीज, उच्च रक्तचाप की समस्या या दिल की बीमारी हो. साथ ही ऑटो-इम्यून बीमारियों वाले रोगियों का भी टीकाकरण करने की अनुमति दी जा सकती है.

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इस मामले में सरकार शिक्षकों और बैंकिंग कर्मचारियों जैसे पेशेवरों को भी टीकाकरण में शामिल करने पर विचार कर रही है. बता दें कि हर्ड इम्युनिटी के लिए उप्र को अपनी 22.79 करोड़ आबादी में से 30 प्रतिशत लोगों का टीकाकरण करना होगा, जो कि लगभग 6.8 करोड़ है. वहीं राज्य में अब तक करीब 34 लाख लोगों को टीकाकरण किया गया है, जो कि तय किए गए लक्ष्य का लगभग 5 प्रतिशत है.

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उल्लेखनीय है कि देश के अलग-अलग राज्यों में एक बार फिर से कोरोना की दस्तक देखी जा सकती है. उत्तर प्रदेश में भी लगातार कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए नोएडा और गाजियाबाद जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है. दोनों जिलों के कोविड-19 के मद्देनजर धारा-144 लागू कर दी गई है. गाजियाबाद में डीएम ने कोविड के मद्देनजर धारा 144 की अवधि 10 मई तक बढ़ाई तो नोएडा में 30 अप्रैल तक धारा-144 लागू की गई है. 

(इनपुट - आईएएनएस)