सोनिया गांधी के लेख पर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू का पलटवार, बोले- वे सिर्फ राजनीति करती हैं
अंडर-23 एशियाई कुश्ती: फ्रीस्टाइल टीम ने जीती चैंपियन ट्रॉफी, भारत ने रचा इतिहास
अनुपम खेर ने कश्मीरी व्यंजनों की ‘खासियत’ के बारे में बताया
शबाना आजमी ने दिखाई अपने 'मैड ग्रुप' की झलक
ओडिशा के राज्यपाल की कुर्सी छोड़कर आए रघुवर दास बनाए जा सकते हैं झारखंड भाजपा के अध्यक्ष
मोदी सरकार ने देश में तेल और गैस खोज बढ़ाने की लिए एक मिलियन स्क्वायर किमी बेसिन खोला: हरदीप पुरी
​'महाभारत' में काम कर कभी बना था सुपरस्टार, फिर भी वृद्धाश्रम में काटने पड़े थे आखिरी दिन, दवाई के लिए भी मांगनी पड़ी थी भीख
SL vs BAN टेस्ट में बने 1,337 रन, फिर भी नहीं हो पाया विजेता का फैसला, 273 ठोकने वाला खिलाड़ी बना प्लेयर ऑफ द मैच
DpBOSS Satta King Result : रविवार के दिन इनको मिला सूर्यदेव का आशीर्वाद, रूपयों से भर गई तिजोरी

भारी भरकम जुर्माने से बचने का UP के परिवहन मंत्री ने बताया तरीका, आप भी जानें

मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (Motor Vehicle Act 2019) के तहत भारी भरकम जुर्माने से बचने के लिए एक नया उपाय आया है. अगर आपको भारी-भरकम चालान से बचना है तो 'ऑन द स्पॉट' जुर्माना भरना पड़ेगा.

मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (Motor Vehicle Act 2019) के तहत भारी भरकम जुर्माने से बचने के लिए एक नया उपाय आया है. अगर आपको भारी-भरकम चालान से बचना है तो 'ऑन द स्पॉट' जुर्माना भरना पड़ेगा.

author-image
Yogendra Mishra
New Update
भारी भरकम जुर्माने से बचने का UP के परिवहन मंत्री ने बताया तरीका, आप भी जानें

अशोक कटारिया।

मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (Motor Vehicle Act 2019) के तहत भारी भरकम जुर्माने से बचने के लिए एक नया उपाय आया है. अगर आपको भारी-भरकम चालान से बचना है तो 'ऑन द स्पॉट' जुर्माना भरना पड़ेगा. उत्तर प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को 1 सितंबर से लागू कर दिया गया है. लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में एक नहीं दो तरह के चालान कट रहे हैं.

Advertisment

यह भी पढ़ें- दुनिया को जब जरूरत पड़ी तब-तब संतों ने सहारा दिया: योगी आदित्यनाथ

अगर कोई व्यक्ति ऑन द स्पॉट जुर्माना भरता है तो उससे पुरानी दरों पर ही जुर्माना वसूला जा सकता है. लेकिन अगर चालान कोर्ट पहुंचता है तो आपको नए एक्ट के तहत जुर्माना देना होगा. इसका कारण यह है कि पिछले साल जून में सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन किया था.

यह भी पढ़ें- दिल्ली में बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा था गिरोह, नोएडा पुलिस ने बिगाड़ दिया खेल

इसके बाद से इन दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है. लिहाजा अगर चालान मौके पर ही जमा किया जाता है तो आपको नए एक्ट के तहत जुर्माना नहीं देना पड़ेगा. उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्रीअशोक कटारिया का कहना है कि सरकार बढ़े हुए जुर्माना राशि को संशोधित करने पर विचार कर री है. केंद्र सरकार भी इस दिशा में विचार कर रही है.

यह भी पढ़ें- शाहजहांपुर केस: संदेह के घेरे में स्वामी चिन्मयानंद और सवाल शिकायतकर्ता छात्रा से 

उन्होंने यह जानकारी भी दी कि अगर कोई ऑन द स्पॉट जुर्माना भरता है तो पुराने नियमों के आधार पर ही उससे फाइन लिया जाएगा. नए एक्ट के तहत भारी भरकम जुर्माने की अशोक कटारिया ने पैरवी की. उन्होंने कहा कि सरकार यह नियम लोगों की जान बचाने की उद्देश्य से लाई है.

पुलिसकर्मी देंगे दोगुना जुर्माना

नए नियमों को पुलिस कर्मियों पर सख्ती से लागू करने के लिए भी सरकार तैयार है. उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी ट्रैफिक के नियमों को तोड़ता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उससे तय जुर्माने से दोगुना राशि वसूली जाएगी.

HIGHLIGHTS

  • ऑन द स्पॉट जुर्माना देने पर पुराना नियम लगेगा
  • कोर्ट में चालान भरा तो लगेगा नए नियम से जुर्माना
  • उत्तर प्रदेश के परिवन मंत्री अशोक कटारिया ने दी जानकारी

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो

latest-news challan New Motor Vehicle Act 2019 hindi news uttar-pradesh-news
      
Advertisment