logo-image

यूपी में अब शनिवार और रविवार को रहेगा सब बंद, लगा वीकेंड लॉकडाउन

कोरोना वायरस के महासंकट के बीच उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है. यूपी सरकार के अनुसार, अब पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा. वहीं, जिन जिलों में 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा.

Updated on: 20 Apr 2021, 03:28 PM

highlights

  • उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान
  • शनिवार और रविवार को रहेगी तालाबंदी
  • कोरोना के बढ़ते कहर के बीच फैसला

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है. यूपी में अब शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लगेगा. इसके अलावा यूपी सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश में नाईट कर्फ़्यू की घोषणा की गई है. जिन जिलों में 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा. कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उसने प्रदेश के पांच जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था. 

सुप्रीम कोर्ट से राहत
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें प्रदेश के पांच कोरोना के सबसे अधिक प्रभावित जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया गया था. योगी सरकार ने इन शहरों में लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत के फैसले के खिलाफ आज योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. योगी सरकार ने अपनी याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की है. यूपी सरकार का कहना है कि लोगों की जान बचाने के साथ ही उनकी जीविका बचाना भी जरूरी है. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह सरकार के काम में दखलअंदाजी है.  

यह भी पढ़ेंः यूपी में नहीं लगेगा लॉकडाउन, योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत

हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कहा कि किसी भी सभ्य समाज में अगर जन स्वास्थ्य प्रणाली चुनौतियों का सामना नहीं कर पाती और दवा के अभाव में लोग मरते हैं तो इसका मतलब है कि समुचित विकास नहीं हुआ है. अपने आदेश में कोर्ट की तरफ से यूपी के मुख्य सचिव को खुद निगरानी करने के लिए निर्देश दिए गए थे. कोर्ट की तरफ से दिया गया यह आदेश आज रात से लागू होना था. इस दौरान इन शहरों में जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को छोड़कर कोई भी दुकान, होटल, ऑफिस और सार्वजनिक स्थल नहीं खुलने की बात कही गई थी. साथ ही मंदिरों में पूजा और आयोजनों पर भी रोक लगाने का आदेश दिया गया था.

यह भी पढ़ेंः कोरोना की दूसरी लहर रोकने के लिए उतरेगी सेना, राजनाथ ने आर्मी चीफ से की बात 

योगी सरकार ने किया इनकार 
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता ने अवगत कराया है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है. सरकार ने कई कदम उठाए हैं. आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है. अतः शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा. लोग स्वतः स्फूर्ति से भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं. ऐसे में संपूर्ण लॉकडाउन लगाना उचित नहीं है. इससे लोगों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा.