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शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों की इजाजत नहीं

गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने कोरोना वायरस (Corona Virus) को फैलने से रोकने के लिए 17 मई तक बढ़ाए गए देशव्यापी बंद को देखते हुए जिले में पहले से ही लागू धारा 144 की पाबंदियों को भी दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है.

Updated on: 04 May 2020, 07:15 AM

नोएडा:

गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने कोरोना वायरस (Corona Virus) को फैलने से रोकने के लिए 17 मई तक बढ़ाए गए देशव्यापी बंद को देखते हुए जिले में पहले से ही लागू धारा 144 की पाबंदियों को भी दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बंद की अवधि में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभा, विरोध प्रदर्शन और खेल आयोजन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रतिबंधित रहेंगे.

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अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने कहा, ‘कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए केन्द्र सरकार ने बंद 17 मई तक बढ़ा दिया है. गौतमबुद्ध नगर ‘रेड जोन’ में आता है और यहां संक्रमित क्षेत्र भी चिह्नित किए गए हैं. इस दौरान बंद के सारे नियमों का यहां पालन होगा.’ उन्होंने बताया कि विवाह समारोहों में 50 से अधिक लोगों और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी.

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इन कार्यक्रमों में भी सामाजिक दूरी के नियम का पालन जरूरी होगा. इस बीच अधिकारियों ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के करीब 1200 छात्रों को विशेष बसों के माध्यम से उनके घरों के लिए रवाना किया गया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने लॉकडाउन के कारण फंसे हुए छात्रों को उनके घर भेजने के लिए 51 बसों का इंतजाम किया.