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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))
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आज 26 नवंबर को न्यायालय पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत अभियुक्त मोहित कुमार गोयल पुत्र राजेश कुमार गोयल निवासी फ्लैट नं. 1001 ए टावर नं0 10 फेस-1, गोल्फ स्टेट सेक्टर 65 जनपद गुरुग्राम, हरियाणा के द्वारा अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति को कुर्क करने के लिये आदेशित किया गया है.
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गौतमबुद्धनगर में अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध निरंतर स्तर पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है. इसी कड़ी में गैंगस्टर मोहित कुमार गोयल पुत्र राजेश कुमार गोयल ने अपराध करके लगभग 7 करोड़ रुपए कमाई थी. इस सम्पत्ति को कुर्क के लिये आदेश किया गया है.
आज 26 नवंबर को न्यायालय पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत अभियुक्त मोहित कुमार गोयल पुत्र राजेश कुमार गोयल निवासी फ्लैट नं. 1001 ए टावर नं0 10 फेस-1, गोल्फ स्टेट सेक्टर 65 जनपद गुरुग्राम, हरियाणा के द्वारा अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति को कुर्क करने के लिये आदेशित किया गया है.
कुर्क के लिये आदेशित की गयी चल व अचल सम्पत्तियों का विवरण-
चल सम्पत्ति-
1- वाहन गाड़ी इनोवा क्रिस्टा अनुमानित कीमत- 10 लाख रुपये
2- वाहन ऑडी ए435 टीडीआई अनुमानित कीमत- 30 लाख रुपये
अचल सम्पत्ति-
1- आवासीय फ्लैट अपार्टमेन्ट नं. 04 06 बी 6 फ्लोर टावर नं. पनोरमा सूट्स-04 एम3एम गोल्फ स्टेट गांव मैडावास तहसील बादशाहपुर सैक्टर 65 गुरूग्राम, हरियाणा, अनुमानित कीमत- 6 करोड़ 60 लाख रुपये
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Source : IANS