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बीते 15 दिनों में तीन बार अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर.( Photo Credit : न्यूज नेशन)
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बीते 15 दिनों में तीन बार अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर.( Photo Credit : न्यूज नेशन)
पिछले करीब 10 साल में नोएडा में यमुना के डूब इलाकों में कुछ भूमाफियाओं ने सक्रिय होकर धड़ल्ले से भारी संख्या में अवैध फार्म हाउस बनाए और लोगों को झांसे में लेकर इन फार्म हॉउस या फार्म हाउस के लिए जमीनों को बेचने का काम लगातार किया. एक समय कई बार इन फार्म हाउस को लेकर कार्यवाही की तैयारियां हुईं मगर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं देखी गई. लिहाजा फार्म हाउस बेचने के कारोबार में दर्जनों लोग अलग-अलग कंपनियां बना कर लोगों से मोटी रकम लेकर इन अवैध फार्म हाउस को बेचने का काम करते रहे. अब नोएडा में बने इन अवैध फार्म हाउस को लेकर नोएडा अथॉरिटी सख़्ती से कार्यवाही करती दिख रही है.
3 दिन चला अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर
नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी के आदेश पर पिछले 15 दिनों में 3 बार अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए इन फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया गया. प्राधिकरण की पहली कार्यवाही के तहत 151 सेक्टर में और अवैध फार्म हाउस ध्वस्त कर करीब 60 करोड़ की कीमत की जमीन खाली कराई गई. इसके बाद दूसरी कार्यवाही बृहस्पतिवार को सेक्टर 135 में की गई जहां पर करीब 15 अवैध फार्म हाउस ध्वस्त किए गए और करीब 50 करोड़ की कीमत की जमीन ख़ाली कराई. आज यानी 11 जून को अवैध फार्म हाउस पर फिर से प्राधिकरण के बुलडोजर गरजे और करीब 27 फार्म हाउस को ध्वस्त कर 60 करोड़ रुपये की कीमत की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया.
नोएडा अथॉरिटी ने नोटिस बोर्ड भी लगाए
आपको बता दे कि जिन इलाकों में इन अवैध फार्म हाउस का निर्माण किया गया, उस इलाके में नोएडा अथॉरिटी की तरफ से चेतावनी के बोर्ड लगा कर साफ संदेश लिखा गया है कि यह जमीन नोएडा अथॉरिटी के अधिसूचित इलाके में है. यहां जमीन फ़रोख़्त या उस पर निर्माण करना अवैध है. बावजूद उसके यहां अवैध फार्म हाउस बनाए गए और बेचे गए. अब इन सभी अवैध फार्म हाउस पर कार्यवाही के साथ-साथ लोगों से प्राधिकरण ने अपील की है कि इस इलाके में इस तरह का निर्माण या फार्म हाउस के नाम पर जमीन खरीदना कानून सही नहीं है. लिहाजा लोग यहां निवेश न करें.
जिला प्रशासन भी रजिस्ट्री पर लगाई रोक
जिला अधिकारी गोत्तमबुद्धनगर सुहास एलवाई ने यमुना ओर हिण्डन इलाके में बने अवैध फार्म हाउस व कॉलोनी की राजस्ट्री पर रोक लगाई और उसके बाद जीपीए कराने से पहले संबंधित प्राधिकरण से एनओसी लेने का नियम लागू कर दिया है. जिला प्रशासन ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि भूमाफिया आम लोगों को आपने झांसे में फंसा कर उनका पैसा न ठग सके.
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