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यूपी में अब अपराधियों की खैर नहीं, बिना वारंट होगी गिरफ्तारी और तलाशी, SSF गठित

उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों की खैर नहीं. योगी सरकार ने क्रिमिनलों के ऊपर नकेल कसना शुरू कर दिया है. इसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल सिक्युरिटी फोर्स (SSF) का गठन किया है.

Updated on: 13 Sep 2020, 08:34 PM

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों की खैर नहीं. योगी सरकार ने क्रिमिनलों के ऊपर नकेल कसना शुरू कर दिया है. इसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल सिक्युरिटी फोर्स (SSF) का गठन किया है. खास बात ये है कि SSF यूपी में बिना वारंट के गिरफ्तारी और तलाशी ले सकती है. सबसे अहम सरकार की इजाज़त के बिना SSF के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेगा. SSF की जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, दफ्तरों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा प्रदान करने की है.

SSF की सेवाएं पेमेंट देकर निजी क्षेत्र भी ले सकेंगे

SSF की सेवाएं पेमेंट देकर निजी क्षेत्र भी ले सकेंगे. SSF का मुखिया एडीजी स्तर का अधिकारी होगा. इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा. बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जून को उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्युरिटी फोर्स के गठन को मंजूरी दे दी थी. कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए SSF के गठन की मंजूरी के बाद अब गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. शुरुआत में SSF की पांच बटालियन गठित होंगी. अपराधी भाग सकता है या साक्ष्य मिटा सकता है तो ऐसी स्थिति में वो उक्त अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है. इतना ही नहीं वो तत्काल उसकी संपत्ति और घर की तलाशी भी ले सकता है.