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निठारी कांड: सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा, मनिंदर सिंह पंढेर बरी

20 साल की युवती के साथ रेप और हत्या (Rape & Murder) के मामले में सुरिंदर कोली (Surinder Koli) को फांसी की सजा सुनाई है, वहीं मनिंदर सिंह पंढेर (Moninder Singh Pandher) को कोर्ट ने बरी कर दिया है.

Updated on: 15 Jan 2021, 01:26 PM

नई दिल्ली:

गाजियाबाद (Ghaziabad) की सीबीआई अदालत (CBI Court) ने शुक्रवार को निठारी कांड (Nithari Case) के 12वें केस में फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने 20 साल की युवती के साथ रेप और हत्या (Rape & Murder) के मामले में सुरिंदर कोली (Surinder Koli) को फांसी की सजा सुनाई है, वहीं मनिंदर सिंह पंढेर (Moninder Singh Pandher) को कोर्ट ने बरी कर दिया है.